सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को झटका देते हुए मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी CBI को दे दी है. महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में CBI जांच का विरोध कर रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फ़ैसला सुनाने हुए कहा कि, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में बिहार सरकार सफ़ाई देने में सक्षम है. सीबीआई को सौंपी गई जांच में मुंबई पुलिस को कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा. महाराष्ट्र सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करे और सहायता करे’.
जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि, इस मामले में मुंबई पुलिस में किसी तरह की FIR दर्ज नहीं की गई है. मुंबई पुलिस के पास सिर्फ़ ADR दर्ज की गई थी, जबकि बिहार में इस मामले को लेकर FIR दर्ज हुई थी. कोर्ट ने ये साफ़ किया कि भविष्य में इस केस में किसी तरह आगे बात होती है तो इसकी जांच सीबीआई ही करेगी.
अदालत का फ़ैसला आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के फ़ैसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता मांगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है. यानी कि महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले को चुनौती भी नहीं दे पाएगी.
बता दें कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकीं रिया चक्रवर्ती ने पटना की जांच को मुंबई ट्रांसफ़र करने की अपील की थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फ़ैसला रिजर्व रखते हुए सभी पक्षों से 13 अगस्त तक लिखित जवाब मांगा था. इस केस में सभी पक्षों ने 13 अगस्त अपना जवाब दाख़िल कर दिया था.
एबीपी न्यूज़ से बातचीत में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, माननीय सु्प्रीम कोर्ट का फ़ैसला सर्वमान्य होगा. कोर्ट के इस फ़ैसले के लिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूं. बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस ने जिस तरह से क्वारंटीन किया वो ग़लत था