अगर आपके पास भी हैं ख़राब नोट तो टेंशन ना लें, उनको ऐसे बदला जा सकता है

Rashi Sharma

दोस्तों जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो कई बार दुकानदार हमको कटे-फटे नोट दे देते हैं, वहीं कई बार वो हमसे पुराने या फाटे नोट लेने से ये कहकर मना कर देते हैं कि ये चलेगा नहीं. कई बात एटीएम से भी ऐसे नोट निकल आते हैं, जो किसी खराब होते हैं. धीरे-धीरे करके इस तरह के कई नोट इकट्ठे हो जाते हैं और लोग सोचते हैं कि क्या करें इन नोटों का क्योंकि कोई इनको लेगा नहीं. यहां तक कि कई बार बैंक भी इस तरह के नोट लेने से मना कर देता है. मगर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को नियम नहीं पता होते. उन्हें लगता है कि ये नोट कोई लेगा नहीं. RBI की गाइडलाइन्स के अनुसार कोई बैंक इस तरह के कटे-फटे, रंग उड़े या दाग लगे इन नोटों को लेने से इंकार नहीं कर सकता है. अगर वो ऐसा करता है, तो आप RBI में इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं.

ख़ैर आज हम आपके लिए नोटों से जुड़ी ऐसी ही अहम जानकारी लेकर आये हैं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि नोट की स्थिति पर निर्भर करेगा कि बैंक आपको कटे-फटे या गंदे नोटों के बदले पूरे पैसे, आधे या एक भी पैसा वापस नहीं देगा.

इस जानकारी के बाद आपकी ये चिंता तो कम हो जायेगी कि आपके पास पड़े ख़राब नोट इतने भी ख़राब नहीं हैं.

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नोटों से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां:

– वैसे इस तरह के नोट का नंबर ज़्यादा महत्व नहीं रखता है. अगर नोट नंबर से फटा हो तो भी आपको पूरी राशि मिलेगी.

– सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपके पास ऐसा नोट है जिसे जान कर काटा, फाड़ा या फिर उसमें कोई बदलाव किया गया है तो उसके बदले बैंक आपको कुछ भी नहीं देगा.

– RBI ने इसी साल सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी उनके उनके पास कटे-फटे-गंदे नोट लाता है, तो वो उन्हें बदलने से मना नहीं कर सकते. अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही होगा.

– ध्यान देने वाली बात है कि साल 2011 में RBI ने भी कहा था कि एटीएम से निकलने वाले खराब नोटों की ज़िम्मेदारी भी बैंक की ही होगी. उस एजेंसी की भी नहीं, जिसने नोट ATM में डाले होते हैं. नोट में कोई खराबी है, तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए.

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