डॉक्टर कफ़ील ख़ान पर NSA लगाना ग़ैरक़ानूनी, तुरंत रिहा करें: इलाहाबाद हाईकोर्ट

J P Gupta

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं. उन्हें इस साल की शुरुआत में कथित तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में CAA और NRC के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. हाईकोर्ट ने उन्हें हिरासत में रखने को ग़ैर-क़ानूनी करार दिया है. 

indianexpress

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज डॉक्टर कफ़ील ख़ान के केस की सुनवाई चल रही थी. उन्हें यूपी पुलिस द्वारा National Security Act (NSA) के तहत गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस का आरोप था कि उन्होंने 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया था.

scroll

हाईकोर्ट ने पाया कि डॉ. कफ़ील पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं. इसलिए उन्होंने तुरंत उन पर से NSA हटाने और रिहा करने का आदेश दिया है. गोरखपुर के बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में बतौर बाल रोग विशेषज्ञ काम करने वाले डॉ. कफ़ील ख़ान पिछले 6 महीने से मथुरा जेल में बंद थे.

उन पर IPC की धारा 153 के तहत दो समुदायों के बीच धर्म के आधार पर दुश्मनी बढ़ाने का केस दर्ज किया गया था.

News के और आर्टिकल पढ़ने के लिये ScoopWhoop Hindi पर क्लिक करें.

आपको ये भी पसंद आएगा
मिलिए Chandrayaan-3 की टीम से, इन 7 वैज्ञानिकों पर है मिशन चंद्रयान-3 की पूरी ज़िम्मेदारी
Chandrayaan-3 Pics: 15 फ़ोटोज़ में देखिए चंद्रयान-3 को लॉन्च करने का गौरवान्वित करने वाला सफ़र
मजदूर पिता का होनहार बेटा: JEE Advance में 91% लाकर रचा इतिहास, बनेगा अपने गांव का पहला इंजीनियर
कहानी गंगा आरती करने वाले विभु उपाध्याय की जो NEET 2023 परीक्षा पास करके बटोर रहे वाहवाही
UPSC Success Story: साइकिल बनाने वाला बना IAS, संघर्ष और हौसले की मिसाल है वरुण बरनवाल की कहानी
कहानी भारत के 9वें सबसे अमीर शख़्स जय चौधरी की, जिनका बचपन तंगी में बीता पर वो डटे रहे