मुस्लिम धर्म में अज़ान ज़रूरी है, लाउडस्पीकर नहीं’: PIL पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फ़ैसला

Sanchita Pathak

बीते शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मस्जिदों में एक शख़्स द्वारा अज़ान दिए जाने की इजाज़त दी है. कोविड-19 लॉकडाउन के दौर में कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है. 

जस्टिस शशि कांत गुप्ता और जस्टिस अजीत कुमार ने कहा कि

‘अज़ान मुस्लिम धर्म में ज़रूरी हो सकता है लेकिन लाउडस्पीकर या अन्य डिवाइस किसी धर्म का अहम हिस्सा नहीं है.’  

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कई याचिकाओं के जवाब में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाया है. गाज़ीपुर के सांसद, अफ़ज़ल अंसारी, कांग्रेस नेता सलमान ख़ुर्शीद ने भी याचिकाएं दायर की थी. 

Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने बात साफ़ कर दी कि किसी भी हालत में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर या अन्य डिवाइस चलाने की अनुमति देना ग़ैर-क़ानूनी है. 

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