ब्रेकिंग: अयोध्या मामले में विवादित ज़मीन रामलला के हवाले, मुस्लिमों को मिलेगी 5 एकड़ ज़मीन

Kundan Kumar

NDTV

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के ऊपर अपना फ़ैसला सुना दिया है. विवादित ज़मीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंप दी गयी है और मुसलिम पक्ष को रखने वाली सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन अयोध्या के अंदर ही मुहैया कराई जाएगी. तीसरे पक्ष निर्मोही अखाड़े के दावों को ख़ारिज कर दिया गया है. 

कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंदिर के लिए 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश भी दिया गया है. 

CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने शनिवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाया. पांच-सदस्यी संविधान पीठ का फ़ैसला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया की रिपोर्ट के ऊपर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि बाबरी मस्जिद से पहले उस स्थान पर एक ढांचा हुआ करता था. 

कोर्ट ने 6 दिसंबर, 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने को ग़ैरक़ानूनी बताया है और 1949 में मस्जिद के भीतर रामलला की मूर्ती रखने को भी ग़ैरक़ानूनी बताया है. यह फ़ैसला पूरी तरह से विवादित ज़मीन के मालिकाना हक़ के ऊपर आधारित है. सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड ज़मीन के ऊपर अपने हक़ को अदालत के सामने साबित नहीं कर पाई. 

बता दें कि साल 2010 के सितंबर महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ ज़मीन को तीन पक्षकारों- सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच बराबर बांट दिया था.   

आपको ये भी पसंद आएगा
मिलिए Chandrayaan-3 की टीम से, इन 7 वैज्ञानिकों पर है मिशन चंद्रयान-3 की पूरी ज़िम्मेदारी
Chandrayaan-3 Pics: 15 फ़ोटोज़ में देखिए चंद्रयान-3 को लॉन्च करने का गौरवान्वित करने वाला सफ़र
मजदूर पिता का होनहार बेटा: JEE Advance में 91% लाकर रचा इतिहास, बनेगा अपने गांव का पहला इंजीनियर
कहानी गंगा आरती करने वाले विभु उपाध्याय की जो NEET 2023 परीक्षा पास करके बटोर रहे वाहवाही
UPSC Success Story: साइकिल बनाने वाला बना IAS, संघर्ष और हौसले की मिसाल है वरुण बरनवाल की कहानी
कहानी भारत के 9वें सबसे अमीर शख़्स जय चौधरी की, जिनका बचपन तंगी में बीता पर वो डटे रहे