एंबुलेंस का रास्ता रोकना पड़ेगा मंहगा. नये बिल के मुताबिक ऐसा करने पर 10 हज़ार रुपये देने होंगे

Akanksha Tiwari

केंद्र सरकार ने एक अहम फ़ैसला लेते हुए मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को पास कर दिया है. इस बिल के तहत ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त एक्शन लिया जायेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

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इसके के अलावा अगर Ola और Uber जैसी कंपनियां ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों की अनदेखी करती हैं, तो प्रावधान के तहत उन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जायेगा. वहीं बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग और अल्कोहल का सेवन करके गाड़ी चलाने पर भी भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.  

जुर्माने की लिस्ट कुछ इस प्रकार है: 

1. बिना बीमा गाड़ी चलाना – 2000 


2. ओवर स्पीडिंग- 1000 से 2000 

3. बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना – 5000 

4. अधिकारियों के आदेशों की अनदेखी – 2000 

5. बिना हेलमेट – 3 महीने तक लाइसेंस का उपयोग नहीं करते हैं, साथ 1000 रुपये भी देने होंगे. 

6. नाबालिग होने पर ड्राइविंग करना- 10,000 

7. रश ड्राइविंग: 5000 

8. नशे में ड्राइविंग करने पर – 10,000 

9. सीट बेल्ट के बिना ड्राइविंग – 1000 

10. ओवरलोडिंग – 20,000   

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इस बिल के साथ ही लाइसेंसिंग में कुछ बदलाव किये गये हैं. वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहनों के पंजीकरण के लिये आधार कार्ड भी ज़रूरी होगा. 

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