कोर्ट की अवमानना करने का क्या मतलब होता है, जानना चाहते हो?

Dhirendra Kumar

हाल ही में कई हस्तियों पर कोर्ट की अवमानना करने के आरोप लगे हैं.

पिछले दिनों अटॉर्नी जनरल केके वेणुगापोल ने Stand-up कॉमेडियन कुणाल कामरा पर कोर्ट की अवमानना करने के लिए केस चलाने की मंजूरी दे दी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर भी अदालत की अवहेलना करने के लिए मुक़दमा चलाया गया था.

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Contempt of Court के मुद्दे पर आजकल जम कर बहस हो रही है. आइये सबसे पहले समझते हैं कि Contempt of Court यानी न्यायालय की अवमानना करना कहते किसे हैं. 

साधारण शब्दों में किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा दिये गये निर्णय की अवहेलना करना या निरादर करना न्यायालय की अवमानना (Contempt of court) कहलाता है. Contempt of Court Act, 1971 के अनुसार, न्यायालय की अवमानना का मतलब है न्यायालय की गरिमा तथा उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करना.

इस एक्ट के मुताबिक़ अवमानना दो तरह की हो सकती है, पहला है Civil Contempt और दूसरा है Criminal Contempt.

Civil Contempt के अंतर्गत कोर्ट के किसी आदेश या निर्देश का जानबूझ कर पालन न करना, जज का अपमान करना, चेतावनी देने के बाद भी बात न मानना, जज से ग़लत तरीके से बात करना, कोर्ट की बेइज़्ज़ती करना, कोर्ट की प्रक्रिया को रोकने या डिस्टर्ब करने की कोशिश करना, कार्यवाही में दखल देना और कोर्ट में हंगामा करना आता है.  

इसके उलट Criminal Contempt प्रकाशन से संबंधित होता है. अगर मौखिक, लिखित, सांकेतिक या चित्रित रूप से ऐसा कुछ कहा या छापा जाता है जिससे अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचती हो और उसकी बदनामी होती हो, तो उसे Criminal Contempt माना जाएगा.

कोर्ट की अवमानना को आपराधिक तब माना जाता है जब किसी व्यक्ति के द्वारा की गयी टिप्पणी: 

1) किसी भी अदालत के अधिकार को कम करने की कोशिश करती हो; 
2) न्यायिक कार्यवाही में किसी तरह का दखल देती हो या दखल देने की कोशिश करती हो; 
3) कोर्ट के आदेश के लागू होने में बाधा उत्पन्न करती हो.

अदालत की अवमानना का दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को 6 महीने तक की जेल की सज़ा या फिर दो हज़ार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है. हालांकि, अगर दोषी माफ़ी मांग लेता है और कोर्ट माफ़ी से संतुष्ट हो जाता है तो सज़ा माफ़ भी की जा सकती है.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वकील प्रशांत भूषण को उनके दो ट्वीट के लिए Contempt of Court का दोषी पाया था और उनपर 1 रुपये का जुर्माना लगाया था. इस मामले में प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था. अपने ऊपर अदालत की अवमानना के आरोप लगाए जाने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है.

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अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी.

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