केरल के लोगों को अगले 1 साल तक माननी होंगी कोरोना वायरस की ये गाइडलाइन्स

Sanchita Pathak

केरल के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड- 19 पैंडमिक के मद्देनज़र कुछ गाइडलाइन्स जारी की हैं.


Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, एपिडेमिक डिज़ीज़ेस एक्ट में संशोधन लाया गया है और कोविड- 19 के गाइडलाइन्स को 1 साल तक मानना अनिवार्य किया गया है.  

‘Kerala Epidemic Disease Corona Virus Disease (COVID-19) Additional Regulations, 2020’ के अंतर्गत लाये गये नियम जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे. 

कोविड- 19 केस की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये निर्णय लिया गया. राज्य सरकार ने बार-बार ये दावा किया था कि राज्य में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है. तिरुवनंतपुरम, एरणाकुलम और मलाप्पुरम ज़िलों में हालत बेहद गंभीर है. 

The Indian Express

कोविड- 19 को फैलने से रोकने के लिए ये नियम मानने होंगे- 

1) मास्क/फ़ेस कवर पहनना

पब्लिक प्लेसे, ऑफ़िस या कोई ऐसी जगह जहां कई लोग आते-जाते हों, गाड़ियों आदि में सभी को मुंह, नाक को मास्क/केवर से ढंकना अनिवार्य होगा. 

2) सोशल डिस्टेंसिंग

सभी लोगों को हर एक स्थान में 6 फ़ीट की दूरी बनाकर चलनी है.

3) शादी समारोह में

सभी शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे. ऐसे समारोह में सभी को सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना/फ़ेस कवर, मास्क लगाना और 6 फ़ीट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा. शादी का आयोजन करने वालों को ही सैनिटाइज़र मुहैया करवाना होगा.

4) अंतिम संस्कार 

अंतिम संस्कार में 20 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. सभी को सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना/फ़ैस कवर, मास्क लगाना और 6 फ़ीट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा. अगर किसी की कोविड से मृत्यु होती है तो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देश मानने होंगे.

5) सोशल गैदरिंग

किसी भी तरह की पार्टी, धऱना, विरोध प्रदर्शन आदि बिना अधिकारियों की अनुमति के नहीं की जायेगी. ऐसी सभाओं में 10 से ज़्यादा लोग भाग नहीं ले सकते हैं. सभाओं में सभी का मास्क/फ़ेस कवर पहनना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, 6 फ़ीट की दूरी बनाये रखना अनिवार्य होगा. 

6) दुकानें और Commercial Establishments

दुकान के साइज़ के अनुसार दुकान के अंदर 20 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते. सभी को सोशल डिस्टेंस मानना अनिवार्य है. 

दुकान में मौजूद सभी लोगों को मास्क/फ़ेस कवर पहनना, 6 फ़ीट की दूरी बनाकर चलना अनिवार्य होगा. दुकान के मालिक को हैंड सैनिटाइज़र उपलब्ध करवाना होगा. 

7) पब्लिक प्लेस में थूकना मना है

कोई भी व्यक्ति सड़क, फुटपाथ या पब्लिक प्लेस में नहीं थूकेगा.

8) कोविड- 19 Jagratha e-platform पर रेजिस्ट्रेशन

देश के अन्य राज्यों और दुनिया के अन्य देशों से केरल आने वाले यात्रियों को Jagratha e-platform में डिटलेस् अपलोड करने होंगे. केरल सरकार ने ये वेबसाइट कन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटीन वगैरह करने के लिए बनाई है.

9) इंटर-स्टेट स्टेज कैरियेज रोड ट्रांसपोर्ट

केरल से दूसरे राज्यों और दूसरे राज्यों से केरल में इंटर-स्टेट स्टेज कैरियेज रोड ट्रांसपोर्ट चालू रहेगा.

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