दिल्ली में अवैध निर्माण से परेशान हाईकोर्ट, 108 फ़ुट की हनुमान मूर्ति को कराना चाहता है ‘एयरलिफ़्ट’

Vishu

दिल्ली में पटाखे बैन कराकर सुप्रीम कोर्ट ने इस शहर के पर्यावरण को लेकर गंभीरता का परिचय दिया था और अब राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को एक सुझाव दिया है. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को कहा कि वो सेंट्रल दिल्ली में अतिक्रमण हटाने के लिए करोल बाग में लगी 108 फुट ऊंची हनुमान प्रतिमा को एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह लगाने पर विचार करें.

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने एक NGO की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही. NGO ने महानगर के करोल बाग इलाके से अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा, ‘सोचिए कि क्या हनुमान जी की प्रतिमा को एयर लिफ्ट करके हटाया जा सकता है? एलजी से बात कीजिए. आपको पता है अमेरिका में कई गगनचुंबी इमारतों को ऐसे ही री-लोकेट किया जाता है.’

sify

अदालत ने कहा कि नगर निगम अगर एक स्थान पर भी दिखा दे कि कानून लागू किया जा रहा है, तो दिल्ली के लोगों की मानसिकता बदल सकती है. नगर निगमों को क़ानून लागू करने के लिए काफ़ी अवसर दिए गए लेकिन कोई भी ऐसा करना नहीं चाहता.

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 नवम्बर तय की है. अगर अदालत ने हनुमान जी की मूर्ति को री-लोकेट करने का फ़ैसला किया तो भावनाएं आहत होने के दौर में कई लोगों के भड़कने की संभावना पुख़्ता हो जाएगी.

Source: News18

आपको ये भी पसंद आएगा
मिलिए Chandrayaan-3 की टीम से, इन 7 वैज्ञानिकों पर है मिशन चंद्रयान-3 की पूरी ज़िम्मेदारी
Chandrayaan-3 Pics: 15 फ़ोटोज़ में देखिए चंद्रयान-3 को लॉन्च करने का गौरवान्वित करने वाला सफ़र
मजदूर पिता का होनहार बेटा: JEE Advance में 91% लाकर रचा इतिहास, बनेगा अपने गांव का पहला इंजीनियर
कहानी गंगा आरती करने वाले विभु उपाध्याय की जो NEET 2023 परीक्षा पास करके बटोर रहे वाहवाही
UPSC Success Story: साइकिल बनाने वाला बना IAS, संघर्ष और हौसले की मिसाल है वरुण बरनवाल की कहानी
कहानी भारत के 9वें सबसे अमीर शख़्स जय चौधरी की, जिनका बचपन तंगी में बीता पर वो डटे रहे