’तुम ये बोल कर उसका रेप नहीं कर सकते कि उसने तुम्हें नशे में हां कहा था’: मुंबई हाई कोर्ट

Vishu

मुंबई हाई कोर्ट ने शनिवार को ‘ड्रंक एंड रेप्ड’ जैसे मामलों में अहम फ़ैसला सुनाया. हाई कोर्ट ने कहा कि शराब पीने के बाद किसी महिला का सेक्स के लिए हां कहना भी उसकी सहमति नहीं माना जा सकता. नशे में कई बार लोग फ़ैसले लेने के लिए मानसिक रूप से नाकाबिल होते हैं, ऐसे में महिला का फ़ैसला सही नहीं माना जा सकता.

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला सेक्स के लिए केवल एक बार भी मना करती है तो उसका जवाब न ही समझा जाना चाहिए. उसकी मनाही के बाद किसी भी तरह के शारीरिक संबंध को रेप माना जाएगा क्योंकि, सेक्स जैसे संवेदनशील फ़ैसलों के लिए महिला का अपने होश-ओ-हवास में रहना जरूरी है और अगर कोई महिला नशे में सेक्स के लिए हांमी भरती भी है तो भी उसे रेप करने का कारण नहीं ठहराया जा सकता.

Lawnn

जस्टिस मृदुला भटकर ने हाल ही में ये फ़ैसला लिया है. उन्होंने पुणे के एक शख़्स की ज़मानत की अर्ज़ी को खारिज़ किया है. 24 साल के अभिनय साही और उसके दो दोस्तों पर एक महिला के साथ गैंगरेप का आरोप है. डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक, महिला को शराब पिलाने के बाद अभिनय और उसके साथियों ने इस हरकत को अंजाम दिया है.

वहीं, साहिल के वकील का कहना था कि महिला ने सेक्स के लिए हामी भरी थी और अपनी मर्ज़ी से शराब भी पी थी. वकील ने कहा कि उसने कॉकटेल के चार शॉट लिए थे और उसके बाद महिला को नशे की हालत में अभिनय के दोस्त के फ्लैट पर ले जाया गया था.

Tumblr

मामले की गंभीरता को देखते हुए जज ने ये भी कहा कि सेक्स में महिला की हांमी के व्यापक पहलू हैं. कई बार महिलाओं की चुप्पी और अनिश्चितता का मतलब भी होता है कि वे शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती. ये जरूरी है कि सेक्स जैसे मामलों में सभी पहलुओं पर संवेदनशीलता बरती जाए.

वही महिला का कहना है कि उसने शराब नहीं पी थी, बल्कि उसकी ड्रिंक्स में कुछ मिलाया गया था जिससे वह बेहोश हो गई थी. बेहोश होने के बाद, तीनों आरोपियों ने महिला को अपने घर ले जाकर रेप किया.

Hindustan Times

हालांकि इस मामले में वहां मौजूद रेस्टोरेंट्स के वेटर्स और दूसरे चश्मदीदों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं थीं, लेकिन जस्टिस भटकर का कहना था कि अगर महिला नशे में थी और ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी तो आरोपियों ने उस लड़की को अपने साथ ले जाने के बजाए, उसके खुद के घर क्यों नहीं छोड़ दिया? जस्टिस भटकर ने हालांकि बाकी दोनों आरोपियों को इस मामले में ज़मानत दे दी है लेकिन इस ऐतिहासिक फ़ैसले ने कई महिलाओ के लिए न्याय का रास्ता खोल दिया है.

आपको ये भी पसंद आएगा
मिलिए Chandrayaan-3 की टीम से, इन 7 वैज्ञानिकों पर है मिशन चंद्रयान-3 की पूरी ज़िम्मेदारी
Chandrayaan-3 Pics: 15 फ़ोटोज़ में देखिए चंद्रयान-3 को लॉन्च करने का गौरवान्वित करने वाला सफ़र
मजदूर पिता का होनहार बेटा: JEE Advance में 91% लाकर रचा इतिहास, बनेगा अपने गांव का पहला इंजीनियर
कहानी गंगा आरती करने वाले विभु उपाध्याय की जो NEET 2023 परीक्षा पास करके बटोर रहे वाहवाही
UPSC Success Story: साइकिल बनाने वाला बना IAS, संघर्ष और हौसले की मिसाल है वरुण बरनवाल की कहानी
कहानी भारत के 9वें सबसे अमीर शख़्स जय चौधरी की, जिनका बचपन तंगी में बीता पर वो डटे रहे