कोरोना को लेकर जानकारी शेयर करने पर सरकार ने नहीं लगाई रोक, ग़लत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई

Abhay Sinha

सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि सरकार के अलावा कोई भी शख़्स कोरोना वायरस से जुड़ी अपडेट शेयर और फॉरवर्ड नहीं कर सकता है. 

वायरल हो रहे मैसेज में लिखा है, ‘आज रात 12 बजे से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पूरे देश में लागू होगा. जिससे सरकारी विभाग के अलावा किसी भी नागरिक को कोरोना संबंधित कोई भी जानकारी-अपडेट, सोशल मीडिया में शेयर व पोस्ट करना दंडनीय अपराध है.’ 

फ़ेसबुक, ट्विटर और वॉट्सएप ग्रुप पर इस मैसेज को लोग हर जगह शेयर कर रहे हैं. लेकिन हक़ीक़त में ये एक फ़ेक न्यूज़ है. 

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने ट्वीट कर इस वायरल मैसेज के फ़ेक होने की पुष्टि की है. बताया गया कि सरकार की तरफ़ से ऐसे कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं. 

साथ ही, किसी भी फ़ेक न्यूज़ और गलत जानकारी जिससे लोगों में घबराहट बड़े, उस पर रोक है. एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ऐसी न्यूज़ फ़ारवर्ड नहीं करनी चाहिए. 

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 54 गलत और घबराहट पैदा करने वाली जानकारी प्रसारित करने वालों के ख़िलाफ़ दंड की व्यवस्था करती है. 

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सलाह दी है कि- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सही से अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और सुनिश्चित करें कि लोगों में घबराहट पैदा करने वाली असत्यापित ख़बर न फैले. 

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