20 रुपये की पानी वाली बोतल का दोगुना दाम लेने पर कोर्ट ने होटल पर ठोका बीस हज़ार का जुर्माना

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अगर आप किसी Restaurant में खाना खाने गए हों और Restaurant वाले पानी के बोतल पर आपसे उस पर अंकित मूल्य से ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो आप उनका विरोध कर सकते हैं. साथ ही उनको उनकी इस हरक़त के लिए कोर्ट में भी ले जा सकते हैं. अगर आपको ये बात मज़ाक लग रही है, तो हम आपका ये भ्रम भी दूर किये देते हैं. हैदराबाद के एक Restaurant पर किसी ग्राहक ने तय मूल्य से ज़्यादा चार्ज लेने का आरोप लगाया. इसके बाद हैदराबाद के बंजारा हिल्स पर स्थित सर्वी होटल पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट ने 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

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आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में रहने वाले Ch. Kondaiah ने 27 जुलाई 2015 को इस होटल में लंच किया. जब उन्होंने लंच के बाद होटल वालों से पानी की बोतल मांगी, तो उन्हें 20 रुपये मूल्य वाला एक बोतल दोगुने दाम पर दिया गया. जब Ch. Kondaiah ने मैनेजर से इसके बारे में सवाल-जवाब किया, तो मैनेजर ने बताया कि इस होटल में MRP से ज़्यादा पैसे लिए ही जाते हैं. इसके बाद Ch. Kondaiah सीधे कंज्यूमर फोरम पहुंच गए और इस होटल के खिलाफ़ मुक़दमा दर्ज करवा दिया.

जब ये मामला Court में पहुंचा, तो बचाव पक्ष ने Alan Pannett and Michael John Boella द्वारा लिखे हुए Principles of Hospitality Law का ज़िक्र करते हुए कहा कि ग्राहक मेन्यू कार्ड में लिखी गई कीमत को चुकाने के लिए बाध्य हैं. इस पर कोई ग्राहक ऐसा नहीं कह सकता कि उससे ज़्यादा पैसे लिए गए हैं. साथ ही होटल मैनेजमेंट ने बताया कि Ch. Kondaiah ने होटल के माहौल का मज़ा लिया, इसलिए वो क्लेम करने के हक़दार नहीं हैं. इतना ही नहीं, होटल मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि Ch. Kondaiah उस दिन उनके होटल में आये थे और रही बात बिल की, तो वो कहीं से उठाया जा सकता है.

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इसके बाद कोर्ट के आदेश पर जब पड़ताल की गई, तो ये बात साबित हो गई कि Ch. Kondaiah उस दिन होटल गए थे. साथ ही कोर्ट ने ये आदेश सुनाया कि होटल को अपने मेन्यू कार्ड पर किसी आइटम का मूल्य अपने आधार पर रखने की छूट है. पर वो Packaged सामानों पर अंकित MRP से ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता. फिर फोरम इस नतीजे पर पहुंची कि होटल ने ऐसा करके Legal Metrology Rules 2011 का उल्लंघन किया है. इसके लिए होटल Ch. Kondaiah को 20,000 रुपये जुर्माने के तौर पर देगा और साथ ही पानी की बोतल के लिए ली गई अतिरिक्त 20 रुपये की राशि भी लौटाएगा. इसके अलावा वो Ch. Kondaiah को इस केस में हुई परेशानी और खर्चे के लिए पांच हज़ार रुपये अलग से देगा.

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