कठुआ में हुए 8 साल की बच्ची के रेप पर पठानकोट कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है. इस घटना के 8 में से 7 आरपियों पर फ़ैसला आ गया है, जिसमें एक को छोड़कर सभी को दोषी माना गया है. इस रेप के एक नाबालिग आरोपी पर कोर्ट अलग से फ़ैसला देगी.
पठानकोट कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुनाते हुए गांव के प्रधान सांजी राम समेत 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. सांजी राम, दो स्पेशल पुलिस अफसर दीपक खजुरिया और सुरेंद्र वर्मा, हेड कॉन्सटेबल तिलक राज दोषी करार दिए गए हैं. विशाल नाम के एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है.
जम्मू के कठुआ में पिछले साल जनवरी के महीने में आठ साल की एक बच्ची के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी.
बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के अनुसार, बच्ची को कई दिनों तक ड्रग्स देकर बेहोश रखा गया था. उसे पिछले साल 10 जनवरी को अग़वा किया गया था और करीब एक सप्ताह बाद उसका शव मिला था. इस मामले को लेकर देशभर में प्रदर्शन हुए थे. मामले की सुनवाई बंद कमरे में तीन जून को पूरी कर ली गई थी और फ़ैसला 10 जून को सुनाना तय हुआ था.
-बीबीसी हिंदी
आज सुबह फ़ैसला सुनाया जाना था इसलिए कल से ही कठुआ समेत पठानकोट कोर्ट के इर्द-गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गयी थी. ज्ञात हो कि इस केस में जब पुलिस चार्जशीट फ़ाइल करने जा रही थी, तो वकीलों के एक समूह ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की थी. वकीलों का ये ग्रुप हत्या और रेप के अभियुक्तों का समर्थन कर रहा था.