विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक तरकीब निकाली है, जिसके तहत विधवा से शादी करने वाले व्यक्ति को दो लाख रुपये दिए जायेंगे. 45 से कम आयु की विधवा से शादी करने पर ये रकम दी जाएगी.
सरकार का कहना है कि देश में पहली बार ऐसी पहल की जा रही है, जिससे हर साल 1,000 विधवाओं का विवाह होने की सम्भावना है.
जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से विधवा पुर्नविवाह को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाने के लिए कहा था. इससे प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने ये कदम उठाया है. 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिल गयी थी, लेकिन लोग अब भी किसी विधवा का हाथ थामने में कतराते हैं. इस सोच को ख़त्म करने के लिए सरकार ऐसे कदम उठा रही है.
MP सरकार ने इस काम के लिए हर साल 20 करोड़ लगाने की योजना बनायी है. इस योजना के तहत, जो भी व्यक्ति 18 से 45 साल की विधवा से शादी करेगा, उसे प्रोत्साहन राशि के रूप में 2 लाख रुपये दिए जायेंगे.
अब ये योजना फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजे जाने के लिए तैयार है, जिसके बाद इसे कैबिनेट के समक्ष पेश किया जायेगा. इसके तीन महीने के अंदर प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है.
इस स्कीम का दुरुपयोग न किया जाये, इसके लिए भी कुछ शर्तें रखी गयी हैं. ये रकम पाने के लिए ज़रूरी है कि विधवा से विवाह करने वाले व्यक्ति का पहले विवाह न हुआ हो. शादी को रजिस्टर कराना भी अनिवार्य किया गया है.
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