आधार कार्ड से नहीं लिंक किया, तो Invalid हो जाएगा पैन कार्ड. घबराईये नहीं, 31 दिसंबर तक का समय है

Akanksha Thapliyal

देश के करोड़ों लोगों को आधार कार्ड से जोड़ने वाली भारत सरकार इसे लेकर कितनी गंभीर है, ये हालिया दिनों में साफ़ पता चला है. अभी तक आधार कार्ड को मिड-डे मील, पासपोर्ट, गैस कनेक्शन, बैंक अकाउंट से जोड़ने के बाद सरकार ने पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया था. हिंदुस्तान टाइम्स की इस ख़बर के हिसाब से, अगर आपने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड से नहीं जोड़ा, तो ये Invalid हो जाएगा.

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पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए सरकार 31 दिसंबर तक का समय दे रही है. अगर 31 दिसंबर तक आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई भी किया हुआ है, तो आपको इसका सुबूत देना होगा.

Dainik Bhaskar
स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के चीफ़ इकॉनोमिक ऑफ़िसर, सौम्य कांति घोष के हिसाब से, देश की 98 परसेंट जनता आधार कार्ड से जुड़ चुकी है. इस हिसाब से पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का टाइम पर्याप्त है.

लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं, आप आधार की वेबसाइट पर दिए गए इन आसान स्टेप्स की मदद से घर बैठे ये काम कर सकते हैं:

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