कटनी स्टेशन पर एक टिकट कलेक्टर ने काट ली वरिष्ठ अधिकारी की नाक, पुलिस ने किया गिरफ़्तार

Rashi Sharma

मध्यप्रदेश में एक अजीबोगरीब घटना में एक टिकट कलेक्टर ने पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के जबलपुर मंडल के कटनी स्टेशन पर कथित रूप से एक वरिष्ठ अधिकारी की नाक पर काट लिया. ये बेहद ही हैरान करने वाली ख़बर है.

मामला ये हुआ कि कटनी रेलवे स्टेशन के सीटीआई कार्यालय में बीते बृहस्पतिवार की शाम को एक टिकेट कलेक्टर ने सीटीआई फ्लांइग स्क्वॉड प्रभारी की दांत से नाक काट ली. घटना के बाद से ये टिकेट कलेक्टर फ़रार हो गया था. सीटीआई फ्लांइग स्क्वॉड प्रभारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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आपको बता दें कि वहां के जीआरपी ने बताया कि जबलपुर निवासी मनोज शर्मा रेलवे में सीटीआई के पद पर कार्यरत हैं और फ्लांइग स्क्वॉड में तैनात हैं. सीटीआई मनोज शर्मा जबलपुर से हजरतनिजामुद्दीन तक जाने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन में टिकट चेक करने के बाद कटनी स्टेशन के सीटीआई कार्यालय में करीब साढ़े पांच बजे पहुंचे थे. तभी वहां टिकेट कलेक्टर नरेन्द्र मीणा पहुंचा और सीटीआई मनोज शर्मा से किसी बात पर झगड़ा करने लगा और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि वो मारपीट उनके साथ मारपीट करने लगा. और इसी दौरान उसने अपने दांतों से उनकी नाक काट ली. सीटीआई कार्यालय में मौजूद बाकी स्टाफ के लोग जब तक कुछ समझते उससे पहले ही नाक का कुछ हिस्सा टीटीई द्वारा काट दिया गया. गंभीर हालत में सीटीआई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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राजकीय रेलवे पुलिस की अधीक्षक सविता सुहाणे ने कहा, ‘हमारे कटनी जिला निरीक्षक ने मुझे बताया कि टीटीई नरेन्द्र मीणा ने मुख्य टिकट निरीक्षक मनोज शर्मा की नाक पर काट लिया और शर्मा को इलाज के लिए जबलपुर ले जाया जा रहा है.

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नरेन्द्र मीणा के खिलाफ़ भारतीय दंड संहिता (भादंसं) की धारा 326 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है. डब्ल्यूसीआर के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक मनोज सेठ ने बताया कि मीणा को निलंबित कर दिया गया है.

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एक अधिकारी ने बताया कि शर्मा ने कथित रूप से पूर्व में किसी गलत काम को लेकर मीणा को फटकार लगायी थी और ऐसा लगता है कि आज की घटना दोनों के बीच पुरानी रंजिश से जुड़ी है.

पुलिस के मुताबिक, नरेन्द्र कुमार मीणा को जीआरपी ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने आरोपी के अपराध की गंभीर प्रकृति के मद्देनजर उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.

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