SC ने आधार और पैन नंबर को जोड़ने के सरकार के फ़ैसले की सराहना की, पर इसकी अनिवार्यता पर उठाए सवाल

Sanchita Pathak

सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, आधार कार्ड को पैनकार्ड से लिंक करना ज़रूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैनकार्ड के साथ जोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकती. सरकार ने आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ना अनिवार्य कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले को सही बताया पर इसकी अनिवार्यता पर प्रश्न भी उठाया.

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जस्टिस ए.के. सिक्री और जस्टिस अशोक भूषण ने 4 मई को इस मामले की सुनवाई की थी. न्यायमूर्ति उस याचिका पर फैसला सुना रहे थे जिसमें आधार कार्ड को पैनकार्ड से लिंक करने के सरकार के फ़ैसले को चुनौति दी गई थी.

सरकार के इस फ़ैसले के खिलाफ़ भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता विनय विसमन ने याचिका दायर की थी. सरकार ने इस साल के बजट में इस अधिनियम को लागू करने की घोषणा की थी. याचिकाकर्ता ने इस फ़ैसले से होने वाले नुकसानों को सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखा था.

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सरकार ने मई में एक नई सुविधा की शुरूआत की थी, जिसके ज़रिये आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ा जा सकता था. सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन कार्ड नंबर के साथ-साथ आधार कार्ड नंबर को भी अनिवार्य कर दिया था.

लोग एक से ज़्यादा पैनकार्ड भी बना लेते थे. इस फर्ज़ीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने ये नियम बनाने की घोषणा, बजट सत्र में की थी.

Source: Huffington Post

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