सिक्किम ने बुधवार को COVID-19 संकट के मद्देनजर पूरे राज्य में पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया. मुख्य सचिव एस.सी. गुप्ता ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत एक आदेश जारी किया, ताकि अगले आदेश तक राज्य में पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगाई जा सके.
इस फ़ैसले को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि, भले ही राज्य में सक्रिय मामलों में गिरावट आई है और बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज़ रिकवर हुए हैं. फिर भी पटाखों के चलते वायु प्रदूषण में वृद्धि से रिकवर हो चुके मरीज़ और संक्रमित दोनों को ही परेशानी होगी.
मुख्य सचिव ने जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है, कोरोना रोगियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए राजस्थान और ओडिशा की सरकारें पहले ही दिवाली पर आतिशबाजी पर रोक लगा लगा चुकी हैं. वहीं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भी सोमवार को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की सरकार को नोटिस जारी कर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के हित में 7 से 30 नवंबर तक पटाखों के उपयोग को प्रतिबंधित करने की मांग पर जवाब मांगा है.
इसके अलावा, एनजीटी ने बुधवार को पटाखे दागने से होने वाले प्रदूषण के मामलों की सुनवाई का दायरा एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) से बढ़ाते हुए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है. इन राज्यों की हवा गुणवत्ता मानकों से कमतर है.
एनजीटी ने कहा कि संबंधित राज्य जहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक नहीं हैं, वे ओडिशा और राजस्थान राज्यों की तरह कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं.