President Election 2022: जानिए राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े इन 10 ज़रूरी सवालों के जवाब

Nripendra

President Election 2022: भारत के अगले राष्ट्रपति के लिए चुनाव की घोषण इलेक्शन कमीशन ने कर दी है. जानकारी के अनुसार, देश के अलगे राष्ट्रपति के लिए मतदान आने वाली 18 जुलाई को होंगे और 21 जुलाई को देश के नए महामहिम की घोषणा की जाएगी. वहीं, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून तक है. ऐसे में, हम आपको राष्ट्रपति और राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े उन अहम सवालों के जवाब बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा. जैसे राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति के अधिकार क्या-क्या होते हैं? वहीं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको इस लेख में जानने को मिलेंगे. तो राष्ट्रपति पद के चुनाव (Election Process of President of India In Hindi) संबंधी जानकरी के लिए अंत तक जुड़े रहें इस आर्टिकल के साथ.  

Presidential Election 2022: आइये, अब विस्तार से पढ़ते हैं आर्टिकल

1. कौन होता है देश का राष्ट्रपति?  

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President Election 2022: राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है. वहीं, दूसरे सर्वोच्च नागरिक देश का उप-राष्ट्रपति होता है. इसके बाद प्रधानमंत्री, राज्यपाल और फिर देश के पूर्व राष्ट्रपति और फिर बारी आती है उप प्रधानमंत्री की. वहीं, देश के छठे सर्वोच्च नागरिक मुख्य न्यायधीश और लोकसभा अध्यक्ष होते हैं.  

2. भारत में राष्ट्रपति चुनाव कैसे होते हैं? Presidential Election Process in India in Hindi  

राष्ट्रपति चुनाव 2022: भारत में राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे होता है या राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, इस सवाल का जवाब बहुतों को पता नहीं होगा. दरअसल, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन के ज़रिये होता है यानी इन्हें सीधा जनता नहीं बल्कि इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिये चुना जाता है. आसान शब्द में देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव करवाकर.

लेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं. हालांकि, इनके सदस्यों को मूल्य अलग-अलग होते हैं. लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के मत का मूल्य एक जबकि विधानसभा के सदस्यों के मत का मूल्य अलग होता है.    

3. कार्यकाल ख़त्म होने के बाद क्या राष्ट्रपति दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं?

जी बिल्कुल, राष्ट्रपति का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं. उनका राजनीतिक जीवन जारी रहता है.  

4. राष्ट्रपति चुनाव में क्या टाई होता है?   

Election Process of President of India: इस विषय में कोई संवैधानिक जानकारी उपलब्ध नहीं है. वहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव कानून (1952) में भी इसका ज़िक्र नहीं है. हालांकि, ऐसी स्थिति कभी आई नहीं है और ऐसा होने की संभावना न के बराबर रहती है.  

5. राष्ट्रपति पद का क्या महत्व होता है?  

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राष्ट्रपति चुनाव 2022 : बहुतों के मन में ये सवाल आ सकता है कि जब अधिकतर और ज़रूरी अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं, तो राष्ट्रपति पद का क्या महत्व होता है. आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास कई महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं. राष्ट्रपति ही देश के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है. 

वहीं, पूरी कार्यपालिका का पावर प्रेसिडेंट के पास होता है. इसके अलावा, कोई भी अधिनियम उनकी मंज़ूरी के बिना पारित नहीं किया जा सकता है. साथ ही वो मनी बिल को छोड़कर किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं. 

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6. राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता क्या होनी चाहिए?  

Election Process of President of India: सबसे पहला तो ये कि वो भारत का नागरिक हो. उसकी उम्र 35 साल से कम न हो. उसमें लोकसभा सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए और साथ ही उसके समर्थन में इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक होने चाहिए.  

7. राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है?  

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राष्ट्रपति चुनाव 2022 : महाभियोग के ज़रिये राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है. बता दें कि महाभियोग एक प्रक्रिया होती है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति व सुप्रीम और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है.   

महाभियोग के लिए लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा के सदस्यों को 14 दिनों के अंदर नोटिस देना होता है. साथ ही इस पर कम से कम 14 मेबर्स के हस्ताक्षर ज़रूरी होते हैं. इसके बाद सदन इस पर विचार करता है. पहले सदन के दो-तिहाई सदस्य अगर स्वीकृति दे देते हैं, तो ये फिर दूसरे सदन में जाता है. वहीं, अगर वहां भी दो-तिहाई सदस्यों का समर्थन मिल जाता है, तो राष्ट्रपति को पद छोडना पड़ता है या पद हटा हुआ माना जाएगा.  
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8. क्या राष्ट्रपति पद के लिए दो से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं? 

President Election 2022: पचास प्रस्तावक और पचास समर्थन के साथ दो से भी ज़्यादा उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं.  

9. किसकी सलाह पर राष्ट्रपति क्षमादान के अधिकार का उपयोग करता है? 

Election Process of President of India: राष्ट्रपति क्षमादान के अधिकार का उपयोग मंत्रीपरिषद की सलाह करते हैं. वहीं, ये जानना ज़रूरी है कि अदालत में ये नहीं पूछा जा सतका है कि मंत्रीपरिषद ने क्या सलाह राष्ट्रपति को दी है.  

10. क्या होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग?  

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President Election 2022: इस सिस्टम को राष्ट्रपति चुनाव के समय अपनाया जाता है. इस चुनाव में वोटर, वोट एक को ही देता है, लेकिन वो खड़े हुए उम्मीदवारों में अपनी पहली, दूसरी और तिसरी पसंद को मार्किंग कर देता है. अगर पहली पसंद वाले वोटों से विजेता नहीं मिला, तो पीछे छूटे उम्मीदवारों को हटा दिया जाता है.


इसके बाद ये देखा जाता है कि पहली पसंद बताने वाले वोटरों ने दूसरी पसंद में किसे रखा है. ट्रासफ़र हुए ये वोट नए वोट माने जाते हैं. फिर इन नए वोटों को बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में डाल दिया जाता है. यही होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग.   

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