राज्यसभा में ‘तीन तलाक बिल’ पास, पक्ष में 99 व विरोध में 84 वोट पड़े, मोदी सरकार की बड़ी जीत

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करीब चार घंटे की बहस के बाद आख़िरकार राज्यसभा में ‘तीन तलाक विधेयक’ पास हो गया. तीन तलाक विधेयक लोकसभा में पहले ही पास हो चुका था. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस विधेयक को सदन में पेश किया था, जिस पर सदन ने मोहर लगा दी है.  

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बिल के पक्ष में 99 जबकि विरोध में कुल 84 वोट पड़े. वोटिंग के दौरान विपक्ष के कई सांसद गायब रहे. इस बिल के पास हो जाने से ट्रिपल तलाक़ की पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी. इसके साथ ही तीन तलाक के आरोपी को तीन साल की जेल होगी.  

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अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. मंज़ूरी मिलने के बाद ये बिल कानून का रूप ले लेगा. 

इसके साथ ही मोदी सरकार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक कामयाबी वाला रहा. इस दिन को आज से देश में सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना गया जायेगा.  

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विधेयक पर वोटिंग  

आज राज्यसभा में बिल को लेकर लंबी बहस चली. बहस के बाद बिल को ‘सेलेक्ट कमेटी’ के पास भेजे जाने की मांग पर वोटिंग हुई. सरकार को इसमें जीत मिली. इसके बाद साफ़ हो गया कि सरकार तीन तलाक बिल आज पास करा लेगी. सत्तारूढ़ एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और एआईएडीएमके ने तीन तलाक बिल का विरोध किया और दोनों ही पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया. इसके अलावा टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस और बीएसपी ने भी सदन से वॉक आउट किया. इसके अलावा विपक्ष के कई सांसद सदन में अनुपस्थित रहे. 

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