देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. 30 जून को ‘Unlock-1’ की अवधि भी समाप्त होने जा रही है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘Unlock 2.0’ का ऐलान किया है. नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होंगी.
इस दौरान कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ. कंटेनमेंट ज़ोन में सख्ती जारी रहेगी, जबकि नॉन कंटेनमेंट ज़ोन में कई तरह की छूट दी गई हैं. इस दौरान रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ़्यू जारी रहेगा. हालांकि, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, बार अब भी बंद रहेंगे.
Unlock 2.0 के दौरान ‘नॉन कंटेनमेंट ज़ोन’ में ये रियायतें मिलने जा रही हैं-
1- देशभर के सभी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे.
हालांकि, ‘नॉन कंटेनमेंट ज़ोन’ में अब भी मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर रोक जारी रहेगी.
Unlock 2.0 के दौरान कंटेनमेंट ज़ोन में जारी रहेगी सख्ती-
1- कंटेनमेंट ज़ोन के भीतर सख्त घेराबंदी की जाएगी.
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में साफ़ तौर पर कहा गया है कि लोगों को अब भी सोशल डिस्टेंसिंग, दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी, कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का उपयोग जैसी सावधानियां बरतनी होंगी.
नई गाइडलाइंस में ये भी कहा गया कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक ज़रूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी भी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए.
बता दें कि 30 मई को जारी Unlock-1 के आदेश और दिशा-निर्देशों के अनुसार ‘नॉन कंटेनमेंट ज़ोन’ में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज़ और धार्मिक स्थल व सार्वजनिक पूजा स्थल जैसी गतिविधियों को पहले ही इजाज़त दे दी गई थी.