हैदराबाद के सिनेमा हॉल्स में ले जा सकते हैं खाने-पीने की चीज़ें, RTI इंक्वायरी में हुआ खुलासा

Sanchita Pathak

थियेटर में फ़िल्म की टिकट जितनी महंगी नहीं होती उससे महंगा होता है वहां का खाना.


फ़िल्म देखने जाने से पहले खाकर जाना या थियेटर के बाहर ही टपरी पर चाय पी लेना जैसे कई काम हम करते हैं ताकी हॉल में खाना-पीना न पड़े. ज़्यादातर हॉल खाने-पीने की चीज़ें लेकर अंदर जाने भी नहीं देते. पर असल में आप ऐसा कर सकते हैं.  

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एक RTI Enquiry में पता चला है कि थियेटर दर्शकों को खाने की चीज़ें और पानी की बोतल ले जाने से नहीं रोक सकते. रिपोर्ट्स के अनुसार, हैदराबाद ने एंटी-करप्शन एक्टिविस्ट विजय गोयल की आरटीआई इंक्वायरी का जवाब दिया है हैदराबाद पुलिस ने.


इस इंक्वायरी में ये भी पता चला कि सिंगल स्क्रीन थियेटर कस्टमर से 3D ग्लासेस के पैसे नहीं ले सकता.  

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सिनेमा रेगुलेशन एक्ट 1955 के तहत कस्टमर द्वारा खाने-पीने की चीज़ें अंदर ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं है. इसके बावजूद मल्टिप्लेक्स खाने-पीने की चीज़ें ले जाने नहीं देते.


2 साल पहले विजय ने हैदराबाद कन्ज़्यूमर फ़ॉरम में INOX Multiplex के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की थी. INOX को 5000 का जुर्माना लगाया गया था और विजय को 1000 रुपये देने को कहा गया था. INOX ने विजय से पानी की बोतल के लिए अतिरिक्त पैसे चार्ज किए थे.  

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