बात-बात पर गोवा का प्लान बनाने वालों के लिए एक छोटी-सी बुरी ख़बर है. अब गोवा सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने की छूट नहीं रही. ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर 2 हज़ार की पर्ची कट जाएगी या 3 महीने के लिए जेल जाने की नौबत भी आ सकती है.

राज्य के पर्यटन मंत्री मनोहर अजवगांवकर ने कहा है कि सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने या खाना बनाने वालों पर निश्चित रूप से कार्यवाई की जाएगी.

अगर ग्रुप में मदीरापान करते पकड़ा गया तो 10 हज़ार तक का ज़ुर्माना लगाया जा सकता है.

Registration Of Toursit Trade Act में इन बदलावों को जोड़ा जाएगा. क़ानून तोड़ने वाली की तस्वीर भी मंत्रालय में भेजी जाएगी. जो आर्थिक ज़ुर्माना देने सक्षम नहीं होंगे उन्हें तीन महीने की क़ैद मिल सकती है.

इस बदलाव का एक दूसरा लक्ष्य प्रदूषित बीच को साफ़ रखना भी है. आपको बता दें कि गोवा के लिए पर्यटन की शुरुआत काफ़ी बुरी हुई है. जनवरी महीने में 40 प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है.

स्थिति में सुधार करने के लिए ये कदम उठाया गया है. Travel and Tourism Association Of Goa पहले ही खुलकर राज्य की पर्यटन व्यवस्था की आलोचना कर चुका है.

अब देखने वाली बात है कि सरकार का यह फ़ैसला राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देता है या ट्रेवलर्स जिस आज़ादी की तलाश में गोवा जाते हैं उसमें ख़लल डालता है.