नए ट्रैफ़िक नियमों को लागू होने के बाद से ही तमाम न्यूज़ चैनल, अख़बार और सोशल मीडिया पर लोगों पर भारी ज़ुर्माना लगाए जाने के कई वीडियो और फ़ोटोज़ सामने आ रही हैं. ऐसे में लोग के अंदर भय का माहौल है. नए क़ानून में भी लोगों को कुछ अधिकार दिए गए हैं. इनकी जानकारी भी होनी बहुत ज़रूर है.

आइए जानते आपको मिले अधिकारों के बारे में…

1. दस्तावेज पेश करने के लिए मिलता है समय 

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सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के मुताबिक, आरसी, डीलए, पीयूसी सर्टिफ़िकेट, इंश्योरेंस न दिखाने पर आपका तुरंत चालान नहीं काटा जा सकता है. आपको इन्हें ट्रैफ़िक पुलिस अधिकारी को 15 दिनों के अंदर पेश करने का समय दिया जाता है.

2. अदालत में दे सकते हैं चुनौती 

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चालान कटने पर आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं. आपके पास पूरे दस्तावेज़ हैं और कोर्ट को लगता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करने का समय नहीं दिया गया, तो अदालत आपका चालान माफ़ कर सकती है.

3. यूनिफ़ॉर्म में होना है ज़रूरी 

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ट्रैफ़िक पुलिस के कॉन्स्टेबल का यूनिफ़ॉर्म में होना ज़रूरी है. उसकी वर्दी पर बकल नंबर और उनका नाम लिखा होना चाहिए. अगर वो ड्रेस में नहीं है, तो आप उनसे पहचान पत्र की मांग कर सकते हैं. अगर वो आपको आईडी दिखाने से मना करे, तो आप उसे अपनी गाड़ी के दस्तावेज़ न दें. 

4. शालीनता से पेश आना भी अनिवार्य है 

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ट्रैफ़िक पुलिस के रोकने पर गाड़ी को साइड में रोकें और उन्हें सभी दस्तावेज़ दिखाएं. उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, सौंपने नहीं है. इस दौरान उनका आपके साथ शालीनता से व्यवहार करना अनिवार्य है. आप भी उनसे बहस करने से बचें.

5. चालान बुक होना ज़रूरी है 

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ट्रैफ़िक पुलिस के हवलदार के पास चालान बुक और ई-चालान बुक होना अनिवार्य है. नियमानुसार, इसके बिना वो चालान नहीं काट सकते.

6. ज़बरदस्ती चाभी नहीं निकाल सकते 

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ट्रैफ़िक पुलिस ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी की चाभी नहीं निकाल सकते. वो आपके साथ किसी तरह की बदतमीज़ी भी नहीं कर सकते हैं. उनकी बात सुनें और बहस करने से बचें. वरना वो आप पर दुर्व्यवहार का चार्ज भी लगा सकते हैं.

7. नो पार्किंग से जुड़ा नियम 

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नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने पर ट्रैफ़िक पुलिस आपकी कार तब तक नहीं उठा सकती जब तक आप उसके अंदर बैठे हैं. 

8. अगर ट्रैफ़िक पुलिस गिरफ़्तार कर ले 

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अगर नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस आपको हिरासत में लेती है, तो आपको 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अनिवार्य है.

9. कर सकते हैं शिकायत 

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अगर आपको ट्रैफ़िक पुलिस प्रताड़ित करती है, तो आप उनकी शिकायत संबंधित थाने में कर सकते हैं. आप लिखित शिकायत ट्रैफ़िक पुलिस के एसएसपी और एसपी को कर सकते हैं.

ध्यान रहे ट्रैफ़िक नियमों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन इनका हवाला देकर पुलिस आपको परेशान नहीं कर सकती.

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