Some Countries Intimacy Before Marriage Is Illegal: आज देश इतना आगे आ चुका है कि बच्चे-बच्चे रिलेशनशिप का मतलब जानने लगे हैं, जो शायद उनके लिए बेहतर नहीं है. आज बड़े तो बड़े बच्चों को इंटीमेसी का मतलब पता है, जिसका कभी-कभी वो ग़लत फ़ायदा भी उठाते हैं. भले ही भारत देश में शादी से पहले इंटीमेसी को लेकर कोई क़ानून न बना हो, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पर अवैध है. लोगों की सोच में अवैध है, जिसका इस समाज में रहने वालों को कोई फ़ायदा नहीं. होना तो ऐसा चाहिए जैसा दुनियाभर के इन देशों में होता है. दुनियाभर के इन देशों में शादी से पहले शारीरिक संबंध और लिव-इन में रहना ग़ैरक़ानूनी है.
आइए जानते हैं इन देशों के बारे में. (Some Countries Intimacy Before Marriage Is Illegal)
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1. क़तर (Qatar)
क़तर में बिना शादी के शारीरिक संबंध बनाने पर प्रतिबंध है. शादी से पहले संबंध पर जीना क़ानून के तहत पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. अगर इस क़ानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसे 1 साल तक जेल की सज़ा हो सकती है.
2. सऊदी अरब (Saudi Arab)
सऊदी अरब में भी अगर कपल शादी से पहले इंटीमेट होते हैं तो जेल की सज़ा दी जाती है. इसका एक प्रावधान है. जब ऐसे कपल पकड़े जाते हैं तो चार लोगों की ग़वाही लगती है और चार ग़वाहों के मिल जाने पर उन्हें कोड़े से भी मारा जाता है.
3. ईरान (Iran)
ईरान में अगर कोई शादी से पहले फ़िज़िकल रिलेशन रखता है तो उसे बीच सड़क में 100-100 चाबुक मारे जाते हैं और पत्थरों से भी मारा जाता है.
4. अफ़ग़ानिस्तान (Afghanistan)
तालिबानी शासन के नाम से मशहूर अफ़ग़ानिस्तान में शरिया क़ानून चलता है. इस देश में प्री-मैरिटल सेक्स और लिव-इन रिलेशनशिप की सख़्त मनाही है फिर भी कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे सज़ा के तौर बीच सड़क में पत्थरों से मारा जाता है जब तक वो मर न जाए.
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5. मलेशिया (Malaysia)
मलेशिया के क़ानून के हिसाब से अगर कोई कपल शादी से पहले इंटीमेट होता है तो उसे 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है.
6. पाकिस्तान (Pakistan)
पाकिस्तान में हुदूद अध्यादेश के पालनानुसार इंटीमेसी के दोषियों को फांसी की सज़ा दी जाती है. हालांकि, अभी तक शादी से पहले फ़िज़िकल रिलेशन रखने वाले कपल्स को जेल की सज़ा ही सुनाई गई है, जो 5 साल है.
7. सोमालिया (Somalia)
अफ़्रीकी देश सोमालिया में इस्लामिक क़ानून का पालन होता है. जिसमें शरिया के क़ानून के अनुसार इस देश में भी शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना ग़ैरक़ानूनी है. इन अपराधियों को मौत की सज़ा सुनाई जाती है. यहां साल 2008 में एक महिला को पत्थर मारने की सज़ा दी गई थी.
एक उम्र पर कोई चीज़ ग़लत नहीं होती है जब इसका ग़लत फ़ायदा उठाया जाए तो वो ग़लत होता है इसलिए प्री-मैरिटल सेक्स का ग़ैरक़ानूनी माना जाना ठीक है या नहीं, आपकी क्या राय है?