कई बार कोई सामान ख़रीद कर लाने पर वो अपनी गुणवत्ता पर खरा नहीं उतरता. ऐसे में हम मन मसोस कर रह जाते हैं. सोचते हैं कि अब क्या हो सकता है, कौन शिकायत करेगा और कौन कंज़्यूमर कोर्ट के चक्कर काटेगा. उपभोक्ताओं की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऑनलाइन कंप्लेंट करने का रास्ता निकाला है. आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप इस विकल्प का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.
वेबसाइट
भारत सरकार उपभोक्ताओं की शिकायतों का निपटारा करने के लिए एक वेबसाइट चला रही है, इसका नाम है National Consumer Helpline(Consumerhelpline.gov.in). ये एक शिकायत और शिकायत निवारण प्रणाली है, जो Consumer Co-ordination Council के अंतर्गत आती है. ये भारत सरकार कि देख-रेख में काम करती है.
रजिस्ट्रेशन
सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. यहां पर शिकायतकर्ता को अपना नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल, पासवर्ड और यूज़र नेम डालकर रजिस्टर करना होगा.
शिकायत दर्ज करना
रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप अपनी यूज़र आइडी और पासवर्ड के ज़रिये लॉग इन करें. यहां पर ऑनलाइन शिकायत का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक कर आप किसी भी पंजीकृत ब्रांड या सेवा प्रदाता के ख़िलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं. कंप्लेंट में आप कंपनी/ब्रैंड का नाम डाल सकते हैं, साथ ही उचित मुआवज़े की भी मांग कर सकते हैं. इसके लिए आपको बिल जैसे कुछ ज़रुरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे.
शिकायत की स्थिति(Status)
शिकायत करने के बाद आपको एक कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा. इसके ज़रिये आप अपनी कंप्लेंट की स्टेट्स रिपोर्ट भी जांच सकते हैं.
महत्वपूर्ण बातें:
-शिकायतें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में की जा सकती हैं.
आगे से किसी भी सामान को लेकर कोई भी शिकायत हो, तो इसकी ऑनलाइन शिकायत करने से मत हिचकिचाना.