वित्तीय वर्ष 2018-19 की शुरुआत हो चुकी है. पिछले साल की तरह इस साल भी सालाना 2.5 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त रखा गया है, लेकिन जिनकी सालाना आय इससे अधिक है, उनको इनकम टैक्स देना होता है. इस श्रेणी में आने वाले लोगों को हर वर्ष आयकर रिटर्न फ़ाइल करना होता है, जो कि अमूमन अंतिम दिनों में ही भरा जाता है. मगर जो पहली बार इनकम टैक्स भरना शुरू करता है उसको टैक्स बचाने के वैध तरीकों में के बारे पूरी जानकारी नहीं होती है और वो सही जानकारी न होने के कारण अपने निवेश पर अधिकतम लाभ नहीं उठा पाते. इतना ही नहीं आयकर भरने वाले हर शख़्स को प्रतिवर्ष इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इसलिये आज हम आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप आसानी से अपनी आय पर अधिकतम टैक्स बचा सकेगें.

1. मेडिकल इंश्योरेंस

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आप अपने मेडिकल इंश्‍योरेंस पर प्रतिवर्ष 25,000 रुपए तक इनकम टैक्स बचा सकते हैं. इसमें आप पर आश्रित सभी परिवार के सदस्यों को शामिल किया जा सकता है. इसका लाभ आप सेक्शन 80D के तहत उठा सकते हैं.

2. NPS – National Pension Scheme

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अगर आपने NPS में निवेश कर रखा है, तो आप इसके ज़रिये टैक्स पर छूट प्राप्त कर सकते हैं. सेक्‍शन 80CCD के तहत नेशनल पेंशन स्‍कीम के उपभोक्ता इनकम टैक्स में 50,000 रुपये तक की अतिरिक्‍त कटौती कर सकते हैं.

3. PPF अकाउंट

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अपने PPF अकाउंट पर आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्‍शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट ले सकते हैं. इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार, PPF अकाउंट में जमा राशी Tax Exemption में आती है. यानि कि आपको इस पर टैक्स नहीं देना होता है.

4. ULIPs – Unit Linked Insurance Plans

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Unit Linked Insurance Plans (यूलिप) में निवश कर के भी आप टैक्स बचा सकते हैं. मगर ULIP में निवेश की गई रकम के लिए कर छूट का दावा तभी किया जा सकता है, जब योजना में निवेश 3 साल का लॉक-इन पीरियड पूरा कर चुकी हो. 80C/80CC में दिये गए इस प्रवधान का लाभ अधिकतम 1.50 लाख तक की राशि पर उठाया जा सकता है.

5. जीवन बीमा

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Life Insurance यानि के जीवन बीमा पर भी इनकम टैक्स में छूट मिलती है. जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है, तो इस पर जो राशि आपको मिलती है उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है. ये धारा 80C के तहत वैध है. बशर्ते उसका प्रीमियम Sum Assured के 10 फ़ीसदी से अधिक न हो.

6. किराए पर भी मिलती है छूट

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अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, तब भी House Rent Allowance (HRA) पर टैक्स में छूट पा सकते हैं. सेक्शन 80GG के तहत बिज़नेसमैन और नौकरीपेशा लोग इसका लाभ उठा सकते हैं.

7. Post Office में की गई FD पर

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अगर आपने पोस्ट ऑफ़िस में 5 वर्ष के लिए कोई FD करा रखी है, तो उस धनराशि पर भी आप इनकम टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं. मगर इस पर मिलने वाले Interest पर टैक्स देना पड़ता है.

8. Gratuity की रकम पर

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अगर आपने पूरे 5 साल तक PF आकउंट में पैसे जमा किये तो इसकी Gratuity की रक़म पर आपको टैक्स नहीं देना होता है. PF में निवेश की गई ये राशि टैक्स फ़्री होती है.

9. NSC – National Saving Certificate

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NSC सबसे सेफ़ निवेश है. इसमें आप 100 रुपये से लेकर 10,000 तक के Certificate 5 साल के लिए खरीद सकते हैं. इसमें जमा 1.5 लाख तक की राशि पर आप सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट पा सकते हैं.

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Feature Image Source: tax2win