हिंदू देवी-देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप में गिरफ़्तार स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारुक़ी ने जमानत पर रिहाई के लिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की ओर रुख़ किया है. फ़ारूक़ी पिछले एक हफ़्ते से मध्यप्रदेश की केंद्रीय जेल में बंद हैं.  

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मुनव्वर फ़ारुक़ी की ओर से मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में पेश नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई की संभावित तिथि 15 जनवरी तय की गई है. इससे पहले ज़िला अदालत के एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और एक सत्र न्यायाधीश फ़ारुक़ी की जमानत अर्ज़ियां ख़ारिज कर चुके हैं. बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन सिंह भूरिया ने फ़ारुक़ी की न्यायिक हिरासत को 27 जनवरी तक बढ़ाया था. 

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बता दें कि मध्य प्रदेश भाजपा की स्थानीय भाजपा विधायक और शहर की पूर्व महापौर मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत पर पुलिस ने 1 जनवरी को कॉमेडियन मुनव्वर फ़ारुक़ी व उसके 4 साथियों को गिरफ़्तार किया था. विधायक पुत्र का आरोप था कि फ़ारुक़ी ने एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर अभद्र टिप्पणियां की थीं. 

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बता दें कि ज़िला अदालत में फ़ारुक़ी की जमानत याचिका पर बहस के दौरान अभियोजन ने प्राथमिकी के इस आरोप पर ज़ोर दिया था कि इंदौर के एक कैफ़े में 1 जनवरी को आयोजित हास्य कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं का भद्दा मजाक उड़ाया गया था और ये कार्यक्रम अश्लीलता से भरा था. हैरानी की बात ये थी कि इसके दर्शकों में नाबालिग लड़के-लड़कियां भी शामिल थे. 

इस मामले में फ़ारुक़ी के वकील की ओर से दलील दी गई थी कि प्राथमिकी में कॉमेडियन के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप सरासर अस्पष्ट हैं. उनके ख़िलाफ़ राजनीतिक दबाव के तहत मामला दर्ज किया गया है.