How And When PM And CM Arrest: राजनेताओं पर अक्सर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं. संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेता भी इन आरोपों से अछूते नही हैं. कभी-कभी तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों पर भी ऐसे आरोप लग जाते हैं और उन्हें गिरफ़्तार करने की मांग उठने लगती है. मगर क्या पुलिस सीधे पीएम-सीएम को अरेस्ट कर सकती है? इसे लेकर क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है? आइए जानते हैं- (Prime Minister And Chief Minister Arrest Procedure In India)

क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पुलिस गिरफ़्तार कर सकती है?

Code Of Civil Procedure की धारा 135 में इस सवाल का जवाब दिया गया है. इसके मुताबिक, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता है. इन्हें गिफ़्तारी से छूट है. (Rules For Arresting PM And CM)

How And When PM And CM Arrest

हालांकि, ये छूट सिर्फ़ सिविल मामलों में है, क्रिमिनल केस में नहीं. साथ ही, अगर संसद या विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदस्य को गिरफ़्तार या हिरासत में लेना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंज़ूरी लेना जरूरी है.

Prime Minister And Chief Minister Arrest Procedure In India

धारा 135 के तहत संसद या विधानसभा का सत्र चलने से 40 दिन पहले, उस दौरान और उसके 40 दिन बाद तक ना तो किसी सदस्य को गिरफ़्तार किया जा सकता है और ना ही हिरासत में लिया जा सकता है. इसके अलावा संसद और विधानसभा परिसर के अंदर से भी किसी सदस्य को गिरफ़्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता.

वहीं, क्रिमिनल केस में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी गिरफ़्तार या हिरासत में लिया जा सकता है. क्योंकि, वो संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं और उन पर सेम नियम लागू होते हैं, जो अन्य सांसदों और विधायकों पर लागू होते हैं.

राष्ट्रपति-राज्यपाल को नहीं कर सकते गिरफ़्तार

भले ही क्रिमिनल मामलों में पीएम-सीएम गिरफ़्तार कर लिए जाएं, मगर राष्ट्रपति-राज्यपाल को उनके पद पर रहते हुए कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता. फिर चाहें वो सिविल मामला हो या क्रिमिनल. अनुच्छेद 61 के तहत उन्हें ये छूट मिली है. यहां तक कि कोई अदालत उनके ख़िलाफ़ आदेश जारी नहीं कर सकती.

हालांकि, पद छोड़ने के बाद उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है और गिरफ़्तार भी कर सकते हैं.

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