देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं. 30 जून को ‘Unlock-1’ की अवधि भी समाप्त होने जा रही है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘Unlock 2.0’ का ऐलान किया है. नई गाइडलाइंस 1 जुलाई से लागू होंगी. 

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इस दौरान कई गतिविधियों में छूट होगी, लेकिन पाबंदियों के साथ. कंटेनमेंट ज़ोन में सख्ती जारी रहेगी, जबकि नॉन कंटेनमेंट ज़ोन में कई तरह की छूट दी गई हैं. इस दौरान रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ़्यू जारी रहेगा. हालांकि, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, बार अब भी बंद रहेंगे. 

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Unlock 2.0 के दौरान ‘नॉन कंटेनमेंट ज़ोन’ में ये रियायतें मिलने जा रही हैं- 

1- देशभर के सभी स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे.


2- नाइट कर्फ़्यू का समय बदला गया है और अब ये रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा होगा. 

3- दुकानों में 5 लोग से अधिक भी जुट सकते हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा.

4-सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति दी गई है. इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा.

5- ‘वंदे भारत मिशन’ के तहत यात्रियों को सीमित तौर पर अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है. इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा.

6- 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा.

7- इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही, माल की ढुलाई, कारगो की लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ़्यू में छूट मिलेगी.

हालांकि, ‘नॉन कंटेनमेंट ज़ोन’ में अब भी मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पर रोक जारी रहेगी. 

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Unlock 2.0 के दौरान कंटेनमेंट ज़ोन में जारी रहेगी सख्ती- 

1- कंटेनमेंट ज़ोन के भीतर सख्त घेराबंदी की जाएगी.


2- कंटेनमेंट ज़ोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति दी जाएगी.

3- केंद्र सरकार द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा

4- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कंटेनमेंट ज़ोन में गतिविधियों की सख़्त निगरानी की जाएगी.

5- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा भी कंटेनमेंट जोन के परिसीमन और वहां नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी.

6- कंटेनमेंट ज़ोन से संबंधित जानकारी ज़िला कलेक्टरों की वेबसाइट पर नोटिफ़ाई की जायेगी और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ भी साझा की जाएगी.

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केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस में साफ़ तौर पर कहा गया है कि लोगों को अब भी सोशल डिस्टेंसिंग, दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त दूरी, कोरोना को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन और आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप का उपयोग जैसी सावधानियां बरतनी होंगी. 

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नई गाइडलाइंस में ये भी कहा गया कि 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक ज़रूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों के अलावा अन्य किसी भी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए. 

बता दें कि 30 मई को जारी Unlock-1 के आदेश और दिशा-निर्देशों के अनुसार ‘नॉन कंटेनमेंट ज़ोन’ में होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज़ और धार्मिक स्थल व सार्वजनिक पूजा स्थल जैसी गतिविधियों को पहले ही इजाज़त दे दी गई थी.