दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (Excise Policy) 17 नवंबर से प्रभावी हो गई है. दिल्ली सरकार द्वारा ‘आबकारी नीति’ में किये गये बदलाव के बाद शराब की क़ीमतों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. लेकिन लोग अब भी इससे अनजान हैं. नई नीति की सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि अब शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में चली गई है. दिल्ली में सभी सरकारी दुकानें बंद हो गई हैं और पूर्व की भांति अब कुल 849 शराब की दुकानें ही खुलेंगी. दिल्ली में बढ़ी हुई क़ीमत के साथ शराब के क़रीब 200 ब्रांडों के रेट भी निर्धारित कर दिये गये हैं.
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केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति (Excise Policy) के तहत राजधानी दिल्ली को 32 ज़ोन में बांटकर 849 लाइसेंस आवंटित किये गये हैं. हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो, इसके लिए दिल्ली के 272 वार्ड को ज़ोन में विभाजित किया गया है. इस दौरान 1 ज़ोन में 8 से 9 वार्ड शामिल हैं और हर वार्ड में अनिवार्य तौर पर 3 से 4 दुकानें खुलेंगी. इस नीति के तहत राजधानी में 17 नवंबर से 250 से अधिक शराब की दुकानें भी खुल गई हैं.
अब दिल्ली में 3 बजे तक ‘बार’ में मिलेगी शराब
नई आबकारी नीति (Excise Policy) में कई प्रावधान हैं. इसके तहत अब दिल्ली में लोग रात 3 बजे तक ‘बार’ में शराब पी सकेंगे. अब रेस्टोरेंट की खुली छत पर भी शराब पीने का आनंद लिया जा सकेगा. शराब का लाइसेंस रखने वाले रेस्टोरेंट अब टैरेस, बालकनी या छत पर भी रात 3 बजे तक शराब परोस सकेंगे. इसमें शर्त है कि सार्वजनिक दृश्य से टैरेस या बालकनी जहां शराब परोसी जा रही है.
5 स्टार होटलों में 24 घंटे मिलेगी शराब
राजधानी दिल्ली के सभी होटल, क्लब, मोटल, बार व रेस्टोरेंट को शराब बेचने संबंधी लाइसेंस नई आबकारी नीति के तहत देने के लिए जो नियम बनाए हैं, उसमें वार्षिक लाइसेंस फ़ीस में भारी इजाफ़ा किया है. 5 स्टार होटल में स्थित ‘बार’ व ‘रेस्टोरेंट’ में शराब परोसने की सालाना फ़ीस 1 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है. इसके बाद ही होटल अपने काउंटर पर 24X7 भारत में बनी विदेशी शराब और विदेशी से आयातित शराब परोस सकेंगे.
माइक्रोब्रेवरी में बनी बीयर शादी की पार्टी में भी परोसी जा सकेगी
अब माइक्रोब्रेवरी में बनी ताज़ी बीयर को बैंक्वेट हाल, फ़ार्म हाउस, शादी, पार्टी व कार्यक्रम में परोसा जा सकेगा. अगर शादी या पार्टी आयोजित करने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त किया गया है तो इस प्रकार के आयोजन में माइक्रोब्रेवरी बीयर का आनंद लिया जा सकता है. लेकिन इस दौरान ‘माइक्रोब्रेवरी’ के मालिक को शराब परोसने का समय भी निर्धारित करना होगा.
नई ‘आबकारी नीति’ में किये गए हैं ये बदलाव
1- दिल्ली में शराब पीने की क़ानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है.
2- किसी भी हॉस्टल, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाज़त नहीं होगी.
3- अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित स्वंतत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी.
4- लाइसेंसधारक मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे.
5- अभी तक 60 फ़ीसदी दुकानें सरकारी और 40 फ़ीसदी निजी हाथों में थीं, आज से 100 फ़ीसदी निजी हाथों में होंगी.
6- नए नियमों के अनुसार ‘माइक्रोब्रेवरी’ में तैयार ताज़ा बीयर अब रेस्तरां, बार व सुपर प्रीमियम स्टोर में भी बेची जा सकेगी.
7- माइक्रोब्रेवरी में बनी बीयर को परिसर में पीने के अलावा 2 से 4 बोतल पैक करके घर ले जाने की सुविधा भी होगी. राजधानी में अभी दो माइक्रोब्रेवरी हैं.
8- पहले अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फ़ीट में बनी थीं, जिनका काउंटर सड़क की तरफ़ होता था. लेकिन अब शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फ़ीट में ही खुलेगी. दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ़ नहीं होगा.
इस वजह से महंगी होगी शराब
नई आबकारी नीति (Excise Policy) के तहत मूल्य वर्धित कर (वैट) को शराब लाइसेंस शुल्क में जोड़ा जाएगा. इसके साथ ही थोक मूल्य पर भी ‘आबकारी शुल्क’ और ‘वैट’ लगाया जाएगा. इसकी वजह से दिल्ली में अब शराब क़रीब 10 फ़ीसदी महंगी मिलने लगी है. केजरीवाल सरकार अब तक केवल ‘लाइसेंस फ़ीस’ के तौर पर ही एक साथ 9000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त कर चुकी है.
बता दें कि इसी साल फ़रवरी में राजस्थान में भी नई आबकारी नीति (Excise Policy) जारी की गई थी. इस दौरान गहलौत सरकार ने भारत में बनी अंग्रेज़ी शराब और बीयर पर ‘वेंड फ़ीस’ (हर बॉटल पर लगने वाला फ़िक्स चार्ज) ख़त्म कर दिया है. बीयर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में भी 10% की कमी की गई है. इस लिहाज से राजस्थान में बीयर के दाम 30 से 35 रुपये कम हो गये है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी जल्द ही नई ‘आबकारी नीति’ लागू होने जा रही है.
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