What is Indian Flag Code: 15 अगस्त 2022 को भारत अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है. वहीं, इस बीच प्रधानमंत्री ने 'हर घर तिरंगा' अभियान भी शुरू किया गया है. साथ ही लोगों से आग्रह किया है कि वो भी इस अभियान में हिस्से लें. इस अभियान के तहत 13-15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए देशवासियों से अपील भी की गई है.
ऐसे में हर देशवासियों को भारतीय झंडा फहराने के नियम पता होने चाहिए. इसके लिए 2002 का भारत का फ्लैग कोड भी है. वहीं, इसमें कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं. आइये, इस ख़ास लेख में जानते हैं कि क्या है भारत का फ्लैग कोड और इसमें क्या नए नियम (New Rules of Flag Hoisting in India in Hindi) जोड़े गए हैं.
What is Indian Flag Code in Hindi: भारतीय ध्वज संहिता यानी इंडियन फ़्लैग कोड राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के लिए सभी क़ानूनों, परंपराओं, चलन और निर्देशों को एक साथ लाता है. साथ ही ये निजी, सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है.
राष्ट्रीय ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है?
What is Indian Flag Code in Hindi: भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार, राष्ट्रीय झंडा हाथ से कता हुआ होना चाहिए. इसमें ऊनी, सूती, सिल्क और खादी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. हालांकि, नए नियम के अनुसार, अब पॉलिस्टर और मशीन के झंडों को भी मंजूरी (New Rules of Flag Hoisting in India in Hindi) मिल गयी है.
Flag Code 2002 के अनुसार, तिरंगा केवल दिन में ही फहराया जा सकता था और शाम होते ही उतारने की बात थी. लेकिन, इसमें किए गए संशोधन के अनुसार, अब रात में भी तिरंगा फहराया जा सकता है. भारतीय झंडा संहिता 2002 में ये संशोधन 20 जुलाई 2022 किया गया है.
कई लोग अपनी गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर घूमते हैं. ये बात जान लें कि ऐसा करने से सजा भी हो सकती है. इसके लिए भारत के फ्लैग कोड में अलग से नियम हैं. भारतीय झंडा संहिता 2002 के अनुसार, कुछ विशेष लोग ही अपनी गाड़ी पर झंडा लगा सकते हैं.
इसमें देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उप-राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, एमपी (MP), एमएलए (MLA), सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के जज, लोकसभा व राज्य सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान सभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विदेश में हाई कमीशन या उसके बराबर के भारतीय अधिकारी अपनी गाड़ी पर झंडा लगा सकते हैं.
Flag Code in Hindi: राष्ट्रीय ध्वज का आकार आयातकार होगा. वहीं, राष्ट्रीय ध्यज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए. वहीं, झंडे का मानक आकार निम्नलिखित होना चाहिए :
1. 6300 X 4200
2. 3600 X 2400
3. 2700 X 1800
4. 1800 X1200
5. 1350 X 900
6. 900 X 600
7. 450 X 300
8. 225 X 150
9. 150 X 100
इसमें 150 X 100 मेज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, 225 X 150 मोटर कारों के लिए और 450 X 300 अतिगणमान्य व्यक्तियों की उड़ान वाले विमानों के लिए.
2. किसी वस्तु या व्यक्ति को सलामी देने के लिए झंडा झुकाया नहीं जाएगा.
3. झंडे का प्रयोग किसी वस्तु को पड़कने या लेने-देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. हालांकि, विशेष अवसरों और राष्ट्रीय दिवसों पर झंडे को फहराने से पूर्व गुलाब की पंखुड़ियां रखी जा सकती हैं.
4. झंडे को जानबूझकर ज़मीन से छूने और पानी से डूबने नहीं दिया जाना चाहिए.
5. झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, विमान व नाव को ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.
6. राष्ट्रीय ध्वज फहराते वक्त उसकी स्थिति सम्मानपूर्व और विशिष्ट होनी चाहिए.
7. राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य झंडे के साथ एक ही ध्वज दंड से नहीं फहराया जाएगा.
8. जब भी ध्वज किसी दीवार के सहारे, पट्ट और टेढ़ा फहराया जाए, तो केसरिया भाग ऊपर होना चाहिए. वहीं, जब लंबाई में खड़ा फहराया जाए, तो केसरिया भाग झंडे के हिसाब से दांई ओर होना चाहिए.
9. किसी दूसरे ध्वज को राष्ट्रीय ध्यज से ऊपर नहीं फहराया जाएगा.
10. पेपर से बने झंडे का प्रयोग जनता राष्ट्रीय अवसरों और संस्कृति व खेल-कुद प्रतियोगिता के दौरान कर सकती है.
11. कागज से बने झंडे को न ही विकृति किया जाएगा और न ही ज़मीन पर फेंका जाएगा.
12. झंडे को इस तरह फहराया जाए कि वो क्षतिग्रस्त न हो.
13. झंडा अगर क्षतिग्रस्त हो जाए, तो उसे पूरी तरह से एकांत में जलाकर या ऐसा कोई तरीक़ा अपनाकर नष्ट किया जाए, जिससे झंडे की गरीमा बनी रहे.
Flag Code in Hindi: झंडा फहराने से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बता दी हैं, अगर आप इस विषय में और अधिक विस्तार स जानना चाहते हैं, तो इस लिंक पर जाकर पढ़ सकते हैं.