भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 हमारे देश को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है. भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्ति वितरित की गई है. भारत में फ़िलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि केंद्र शासित राज्य और राज्य में क्या अंतर है. चलिए आज आपके इस सवाल का जवाब भी आपको दिए देते हैं.
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क्या होते हैं केंद्र शासित राज्य?
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केंद्र शासित प्रदेश(Union Territory) वो क्षेत्र होता है जहां पर सीधे राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार का राज होता है. यहां केंद्र सरकार उप-राज्यपाल की नियुक्ति करती है, जो भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है. इनके ज़रिये ही वो इसकी प्रसाशन को संभालती है. ये हैं वो 8 केंद्र शासित प्रदेश:
1. अंडमान और निकोबार
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राज्य(State) क्या होता है?
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State(राज्य) एक अलग घटक होता है जिसके पास अपनी विधानसभा और अपना मुख्यमंत्री होता है. इनके पास अपनी शक्तियां होती है साथ ही ये अपने राज्य में क़ानून बनाने को स्वतंत्र होते हैं. राज्य के बुनियादी कार्य जैसे सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शासन, राजस्व सृजन आदि को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है.
विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश( Union Territory With Legislative Assembly)
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देश में तीन केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा भी हैं. ये हैं दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर. यहां पर मुख्यमंत्री और उप-राज्यपाल दोनों के बीच शक्तियों का वितरण होता है. सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग उप-राज्यपाल(केंद्र सरकार) के अधीन और नगर पालिका और शिक्षा जैसे विभाग मुख्यमंत्री के अधीन होते हैं. संविधान का अनुच्छेद 240(2) सभी केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी मामले को देखने के लिए राष्ट्रपति को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करता है.
अब तो आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बीच का अंतर अच्छे से समझ गए होंगे.