Gold, Cash and Alcohol limit at Home in India: भारत आज दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाला देश बन गया है. देश में आज डिजिटल दौर अपने चरम पर है. Digitization ने इंसानों की कई समस्याओं को काम कर दिया है. भारत में आज पहले के मुक़ाबले ‘कैश ट्रांजेक्शन’ 60 प्रतिशत घट गया है. देश को कैश फ़्री बनाने के लिए भारत सरकार ने ‘मिनिमम कैश ट्रांजेक्शन’ की लिमिट भी तय कर दी है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने हाल ही में कैश निकलने से लेकर घर में कैश रखने की लिमिट भी तय कर दी है. लेकिन भारत में केवल कैश ही नहीं, सोना समेत कई ऐसी चीज़ें है जिन्हें एक निश्चित मात्रा में रखने की लिमिट है.

चलिए जानते हैं भारत में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें घर में रखने की एक लिमिट है-

1- ‘कैश’ रखने की लिमिट

भारत में अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे PAN और Aadhaar की जानकारी देनी होती है. एक वित्तीय वर्ष में कैश में 20 लाख रुपये से अधिक के लेन-देन पर जुर्माना लग सकता है. एक बार में 50,000 रुपये से ज़्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन नंबर देना ज़रूरी है. इसके अलावा आप कैश में 2 लाख रुपये से ज़्यादा की ख़रीदारी भी नहीं कर सकते हैं.

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2- ‘गोल्ड’ रखने की लिमिट

CBDT के मुताबिक़, भारत में विवाहित महिलाओं को घर पर 500 ग्राम और पुरुषों को केवल 100 ग्राम असली सोने के गहने और गहनों के रूप में सोना रखने की अनुमति है. जबकि अविवाहित महिलाओं को 250 ग्राम और पुरुषों को 500 ग्राम रखने की अनुमति है.

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3- कितना ‘सिल्वर’ रख सकते हैं घर पर

भारत में चांदी ख़रीदने की भी एक लिमिट है. अगर चांदी का मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो इसके लिए फ़ॉर्म नंबर O-8A में एक स्टेटमेंट जमा करना होता है. लेकिन अगर चांदी की क़ीमत 5 लाख रुपये से अधिक है तो इसके लिए रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट और फ़ॉर्म नंबर O-8 जमा करना अनिवार्य होता है.

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4- कितनी ‘शराब’ रख सकते हैं घर में?

भारत में क़ानूनन कोई भी व्यक्ति घर पर या पार्टियों के लिए 18 लीटर शराब, बीयर, साइडर और एल्कोपॉप और 9 लीटर भारतीय और विदेशी शराब (व्हिस्की, रम, जिन, वोदका) से अधिक का स्टॉक नहीं कर सकता है. हालांकि, देश के सभी राज्यों में शराब रखने की अलग-अलग लिमिट है.

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जानकारी दे दें कि देश के कई राज्यों में शराब पर पाबंदी लगी हुई है. ऐसे में वहां घर पर शराब रखना ग़ैर क़ानूनी है.

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