अहमदाबाद में बिना मास्क लगाए पकड़े गए तो देना पड़ेगा 2,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना

Kratika Nigam

कोविड 19 को हराना है तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन इन बातों को गंभीर रूप से लेना पड़ेगा. मगर कई जगह इन बातों का उल्लंघन धड़ल्ले से किया जा रहा है. अहमदाबाद में शहर की सुरक्षा के लिए सख्ती बरतते हुए अहमदाबाद नगर-निगम एक सख्त नियम लागू करने वाला है. इस नियम के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स, दुकानों, सुपरमार्केट, मॉल आदि में मास्क लगाना ज़रूरी होगा.

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अगर मालिक और कर्मचारी बिना मास्क लगाए पकड़े गए तो उन पर 2,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. ये नियम 1 मई से लागू होने वाला है. इसके अलावा, नियम तोड़ने वाली संस्थाओं के लाइसेंस भी तीन महीने के लिए सस्पेंड किए जाएंगे. 

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आपको बता दें, इससे पहले के अहमदाबाद नगर निगम के नियम अनुसार, बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,000 रुपये और दूसरी बार में 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान रखा गया था. ये जुर्माना सभी के लिए था. मगर इस बार बदलाव करते हुए, जुर्माने की राशि सिर्फ़ नागरिकों और दुकानों, विक्रेताओं और मॉल पर लागू होगा. साथ ही सामान लेने आए कस्मटर के हाथों को सैनिटाइज़ करना होगा.

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