जानवरों के साथ दरिंदगी की घटनाएं बेहद आम हो चली हैं. जानवरों का बलात्कार करने से लेकर उनका बेरहमी से क़त्ल कर देने जैसी घटनाएं रोज़मर्रा की ज़िन्दगी का हिस्सा बन गई हैं. कुछ दिनों पहले मुंबई में एक गार्ड द्वारा एक कुतिया का 3 दिनों तक रेप करने की ख़बर ने सनसनी मचा दी थी.

पिछले साल चेन्नई के दो मेडिकल छात्रों ने एक कुत्ते को छत से फेंक दिया था. इन दोनों नामुरादों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी शूट किया था. उस कुत्ते को दो भले इंसानों ने बचाया और उसको ‘भद्रा’ नाम दिया.

ऐसी ही एक घटना फिर से घटी है. Animals के Welfare के लिए काम करने वाले Shravan Krishnan ने Facebook Post पर एक घटना के बारे में बताया जो चेन्नई की घटना जैसी ही है.

Shravan को Message के द्वारा घटना का पता चला.

‘हमने 1 महीने के Puppy को सड़क के कुत्तों से बचाकर अपने पास रखा. हमने उसकी Vaccination करवाई और उसे रोज़ खाना भी खिलाते थे. हम सब काफ़ी खुश थे कि वो हमारी ज़िन्दगी का हिस्सा है. वो कुछ ही दिनों में सबका चहेता बन गया था.

लेकिन एक दिन वो खेलते-खेलते पड़ोसी Vishesh Iyenagar के घर चला गया. Vishesh ने पहले भी जानवरों को Torture किया था. वो Puppies को छत पर ले जाता और उनके गिरने का इंतज़ार करता. इस दरिंदे ने हमारे Puppy के साथ भी वही किया, उसे छत पर ले गया और छत से नीचे फेंक दिया. उसकी मौत हो गई. हमें पड़ोसियों से पता चला कि हमारे Puppy को मारने से कुछ दिन पहले भी इसने एक और Puppy की भी हत्या कर दी थी. पहले Puppy को मारने के बाद इसने Whatsapp Group पर गर्व से इस बात की घोषणा की थी कि उसने एक Puppy को मार डाला है और अब वो अगले Puppy का क़त्ल करेगा. उसके Message से ये साफ़ पता चलता है कि उसने पहले से ही हमारे Puppy को मारने की Planning कर रखी थी.’

ये है वो Puppy जिसे बेरहमी से मार दिया गया-

ये है इस मासूम का क़ातिल-

इस दरिंदे ने Puppy को मारने का कारण भी दिया. ‘पिल्ले ने मेरे कपड़ों पर Toilet कर दी थी, यार.’

सबसे ज़्यादा दुख की बात ये है कि Vishesh को अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं. उसका ये कहना है कि उसने सिर्फ़ एक कुत्ते के बच्चे को मारा है, किसी इंसान को नहीं.

Shravan को ये Message, आरोपी Vishesh के ही सहपाठियों ने दी. पूरे मामले की FIR दर्ज कर ली गई है. Postmortem के बाद Puppy को दफ़ना दिया गया.

FIR की कॉपी-

Vishesh पर भारतीय दंड संहिता की धारा 429 के तहत एफ़आईआर दर्ज की है. जुर्म साबित होने पर उसे 5 साल तक की सज़ा हो सकती है. इस मामले में आरोपी को सज़ा मिलना ज़रूरी है, वरना जानवरों को अपने मज़े के लिए लोग यूं ही मारते रहेंगे.