हिंदुस्तान में रहने के लिये घर ढूंढ़ना एक बड़ा टास्क है. क्योंकि यहां सब कुछ मिल जायेगा पर रहने के लिये अच्छा घर मिलना बेहद मुश्किल है. वहीं अगर घर मिल भी जाये, तो मकानमालिक जीना मुश्किल कर देते है. घर की दिक्कत वही समझ सकता है, जो किराये पर घर लेने के लिये भटक रहा हो. ख़ैर, इन सब बातों से आगे बढ़ कर इस देश में रहने वाले किरायेदारों को कुछ ज़रूरी चीज़ें भी जान लेनी चाहिये.
1. लिखित समझौता
किराये पर घर देने या लेने से पहले Written Agreement ज़रूर लेना चाहिये. अगर मकानमालिक के पास Written Agreement नहीं है, तो कोई भी उसे किराया देने से मना कर सकता है.
2. मनमर्ज़ी से किराया नहीं बढ़ाया जा सकता
Landlord, Agreement के मुताबिक की किराया बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं.
3. मकानमालिक बिना सूचना के घर के अंदर नहीं आ सकता
अगर आप किराये के घर में रह रहे हैं, तो याद रहे कि आपका ओनर आपको बिना बताये घर के अंदर नहीं आ सकता. ओनर को कम से कम 24 घंटे पहले आने की सूचना देनी होती है.
4. घर खाली करने पर वापस हो जाती है सिक्योरिटी डिपॉजिट
घर खाली करते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस हो जाती है, कुछ लोग किराये में भी Adjust करा देते हैं.
5. सिक्योरिटी डिपॉजिट
Security Deposit किराये की तीन गुना तक ली जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं.
6. घर की मरम्मत दोनों की ज़िम्मेदारी होती है
घर की मरम्मत के लिये किरायेदार और मकानमालिक दोनों ज़िम्मेदार होते हैं न कि सिर्फ़ एक बंदा.
7. बिना किसी कारण के घर से नहीं निकाला जा सकता
बिना नोटिस या किसी ठोस कारण के मकान मालिक आपसे घर खाली नहीं करा सकता.
8. किरायेदार मूलभूत आवश्कताओं से वंचित नहीं रह सकता
अगर किरायेदार को बिजली, पानी या सफ़ाई को लेकर कोई दिक्कत हो रही है, तो इसके लिये मकानमालिक पर ज़ुर्माना लग सकता है.
9. ज़बरदस्ती घर में रहने के लिये नहीं कह सकता
किरायेदार कभी भी बिना किसी सूचना के घर खाली कर जा सकता है.
10. Structural Damage का ज़िम्मेदार मकानमालिक होता
इसके लिये किरायेदार को किसी तरह का भुगतान नहीं करना होता.
घर लेने से पहले ये बातें याद रखना फिर Landlord की किचकिच नहीं सुननी पड़ेगी.
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