भारत में इन दिनों ड्रग्स को लेकर ‘नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो’ की धरपकड़ जारी है. ड्रग्स मामले में एनसीबी अब तक बॉलीवुड की 5 एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ कर चुकी है, जबकि रिया चक्रवर्ती इन दिनों जेल में है.

अब बात करते हैं ‘ड्रग्स’ की तरह ही नशे की श्रेणी में आने वाले ‘वीड’ की. भारत में वीड (भांग) का इस्तेमाल करना भी ग़ैर क़ानूनी है. ज़रा सोचिये अगर आप 59 ग्राम ‘वीड’ के साथ पकड़े जाते हैं तो इसकी सज़ा क्या होगी? ऐसे में देश का क़ानून क्या कहता है? आईये जानते हैं-

NDPS अधिनियम 1985 की धारा 20 के अंतर्गत वीड (भांग) का सेवन, खेती, ख़रीद-बिक्री, आयात-निर्यात और भांग के भंडारण करने से संबंधित अपराध आते हैं. इस अधिनियम के तहत 100 ग्राम चरस या हशीश और 1000 ग्राम गांजे को रखने संबंधित नियम परिभाषित किए गए हैं.

NDPS अधिनियम 1985 की धारा 20 के तहत 100 ग्राम चरस या हशीश और 1000 ग्राम गांजे के साथ पकड़े जाने पर आपको 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने से 1 साल तक की जेल की सजा काटनी पड़ सकती है. तो क्या ऐसे में 59 ग्राम ‘वीड’ रखना ग़ैरक़ानूनी नहीं है?

इस अधिनियम के अंतर्गत चरस या गांजे से बने मिश्रण या पेय पदार्थ को भी शामिल किया गया है. जबकि इस अधिनियम के अंतर्गत चरस/हशीश की कमर्शियल मात्रा 1 किलोग्राम, जबकि गांजे की कमर्शियल मात्रा 20 किलोग्राम परिभाषित की गई है.

NDPS अधिनियम 1985 की धारा 20 में साफ़ तौर पर कहा गया है कि, न्यूनतम मात्रा से अधिक, लेकिन व्यावसायिक मात्रा से कम वीड का सेवन करने पर 10 साल तक की सज़ा, 1 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजायें मिल सकती हैं.
इस अधिनियम के अंतर्गत वीड (गांजे) के सेवन की न्यूनतम मात्रा 1000 ग्राम है. ऐसे में 59 ग्राम वीड का सेवन करने वाले शख़्स को क़ानूनी तौर पर सज़ा नहीं दी जा सकेगी, क्योंकि ये बेहद छोटी मात्रा है.