Toll Plaza Tax Rules : ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर आप रोड से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे है, तो हर वाहन को टोल टैक्स देना पड़ता है. ये टैक्स सेम नहीं रहता और आपकी दूरी और डेस्टिनेशन के हिसाब से निर्भर करता है. कहीं आपको टोल का 85 रुपए तो कहीं 200 रुपए देना पड़ता है. हालांकि, आपने टोल टैक्स तो कई बार दिया होगा, लेकिन आप इससे जुड़ी तमाम सारी बातें शायद ही जानते होंगे. जो आपको कई बार टैक्स देने से बचा भी सकती हैं. क्या आप जानते हैं कि अगर आपके वाहन को 10 सेकेंड से ज़्यादा टोल पर रोका जाता है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा?

आइए आपको ऐसी ही टोल प्लाज़ा पर वाहन के टैक्स के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं, जिनसे शायद आप भी अनजान हैं. साथ ही आपको इस नियम के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानकारी दे देते है.

क्या कहता है नियम?

दरअसल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया यानि NHAI ने दो साल पहले एक गाइडलाइन ज़ारी की थी. इसमें दिशा-निर्देश के अनुसार, हर टोल प्लाज़ा पर वाहन के लिए 10 सेकेंड से ज़्यादा सर्विस टाइम होता है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है. यानि टोल प्लाज़ा पर यातायात ज़्यादा दिखाई देता है, तब भी सर्विस टाइम 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.

Toll Plaza Tax Rules

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क्या होता है सर्विस टाइम का मतलब?

सर्विस टाइम के बारे में अगर जानकारी ना हो, तो आपको बता दें कि टोल टैक्स वसूल करके गाड़ी को टोल बूथ से आगे जाने में लगने वाले समय को सर्विस टाइम कहा जाता है. अब इसके नए नियम के मुताबिक, टोल प्लाज़ा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से लंबी होनी नहीं चाहिए. इस नियम का मकसद है कि टोल नाके पर लगने वाली गाड़ियों का समय कम हो सके. 

इस कुछ पॉइंट्स में इस नियम की डीटेल जानें 

1- किसी भी टोल टैक्स पर गाड़ियों का वेटिंग टाइम 10 सेकेंड से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए.
2- किसी भी टोल प्लाज़ा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.
3- हर टोल बूथ पर 100 मीटर से दूर पर पीली पट्टी होनी चाहिए.
4- अगर इन सभी में से किसी एक पर भी चूक होती है, तो आप बिना टैक्स दिए आगे बढ़ सकते हैं.

क्या है टोल प्लाज़ा?

टोल टैक्स को NHAI यानि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण लेता है. ये टैक्स कितना लेना है, वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है. इसमें सड़क की बनावट, सड़क की दूरी, गाड़ियां (कार, बस, ट्रक) और डेस्टिनेशन आदि. किसी भी दो टोल प्लाज़ा के बीच की दूरी 60 किमी होती है. आजकल फ़ास्ट टैग ज़रूरी होने के बाद टैक्स इसके ज़रिए लिया जाता है.