कोरोना वायरस के बढ़ते ख़तरे को देखते हुए देश के कई हिस्सों में हॉटस्पॉट की पहचान की गई है. यूपी के बाद अब दिल्ली में भी कई हॉटस्पॉट को चिन्हित कर सील कर दिया गया है. इन इलाक़ों में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से बैन है.
दिल्ली और यूपी सरकार ने बड़ा फ़ैसला लेते हुए हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया. हॉटस्पॉट इलाकों में अगर कोई शख़्स बिना मास्क के बाहर निकला भी तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हॉटस्पॉट इलाकों में दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहर शामिल हैं.
दिल्ली में ये हैं 21 प्रमुख हॉटस्पॉट
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 21 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित किया है. इन इलाकों को बुधवार रात 12 बजे से पूरी तरह से सील कर दिया गया है-
1- मालवीय नगर, गांधी पार्क के पास की सभी प्रभावित गली.
14- किशनकुंज एक्सटेंशन गली नंबर-4 में मकान नंबर J-3/115 (नगर डेयरी) से मकान नंबर J-3/108 (अनवर वाली मस्जिद चौक तक).
15- किशन कुंज एक्सटेंशन में गली नंबर 4 के मकान नंबर J- 3/101 से मकान नंबर J-3/107 तक.
16- वेस्ट विनोद नगर का गली नंबर 5, A ब्लॉक (मकान नंबर A-176 से A-189 तक).
17- दिलशाद गार्डन के J, K, L और H पॉकेट्स.
18- ओल्ड सीमापुरी के G, H और J ब्लॉक्स.
19- दिलशाह कॉलोनी के F-70 से 90 तक.
20- प्रताप खंड, झिलमिल कॉलोनी.
उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 15 ज़िलों के क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित कर सील किया गया है. इन ज़िलों में मेरठ, गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, आगरा, गाज़ियाबाद, कानपुर, वाराणसी, बरेली, बुलंदशहर, फिरोज़ाबाद, महाराजगंज, सीतापुर, बस्ती, शामली शामिल हैं.
आख़िर क्या है हॉटस्पॉट?
ये वो इलाक़े हैं जहां से कोरोना के सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए हैं. ऐसे में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए ऐसे इलाकों को पूरी तरह सील किया जाता है. हॉटस्पॉट के तहत किसी मोहल्ला, सोसाइटी, अपार्टमेंट या किसी खास रोड के आपपास के इलाके शामिल हैं.
आइए एक नज़र डालते हैं कि आख़िर इन इलाकों में रहने वाले लोगों पर किस तरह की पाबंदी होगी और उन्हें क्या करना होगा और क्या नहीं.
1- किसी भी दुकान, एटीएम और पेट्रोलपंप के खुलने की इजाज़त नहीं होगी. मेडिकल स्टोर भी बंद कर दिया जाते हैं.
2- हॉटस्पॉट इलाकों में अंदर और बाहर जाने वाले प्वाइंट्स को पूरी तरह सील कर दिए जाते हैं.
3- एंबुलेंस और फ़ायर ब्रिगेड को भी एंट्री के लिए परमिशन लेनी पड़ती है या कर्फ़्यू पास जारी कराना होता है.
4- हॉटस्पॉट इलाकों में प्रशासन की तरफ़ से हर ज़रूरी सामान की होम डिलेवरी कराई जाएगी.
5- हॉटस्पॉट इलाकों में सिर्फ़ डॉक्टरों को स्पेशल पास के ज़रिए जाने की इजाज़त होती है. मीडिया के घुसने पर भी पाबंदी रहेगी.
6- स्वास्थ्य कर्मचारी घर-घर जाकर लोगों की जांच करेंगे. कोरोना पॉज़िटिव के संपर्क में आए लोगों का पता लगाया जायेगा.
7- हॉटस्पॉट इलाकों में ग़लती से भी कोई बिना मास्क के दिखा तो ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.