देशभर के पापा, अंकल, फूफा, दादा, नाना, भैया लोगों की फ़ेवरेट पोशाक है लुंगी. उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक के पुरुषों के लिए सबसे आरामदायक.


सलमान ख़ान से लेकर नवाज़ुद्दीन सिद्दीक़ी तक ने अपनी फ़िल्मों में लुंगी पहनी है.  

Rediff
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यहां तक की लुंगी पर तो गाना भी आ गया है-

और ट्रक ड्राइवर्स, खलासी के लिए तो ये आन बान शान टाइप है. ये ‘आराम का मामला’ बस कुछ ही दिनों की बात है, क्योंकि नए Motor Vehicle(MV) Act के तहत कमर्शियल वाहनों को लुंगी पहनकर चलाने पर फ़ाइन है. ड्राइवर, कंडक्टर या क्लिनर में से कोई भी लुंगी में पकड़ा गया तो 2000 का जुर्माना होगा. 

The Daily Star

ग़ौरतलब है कि ये नियम दशकों से है पर इस पर कभी अमल नहीं किया गया.


Times of India की रिपोर्ट के मुताबिक़, ड्राइवर्स को फ़ुल पैंट के साथ शर्ट या टी-शर्ट और जूते पहनकर गाड़ी चलानी होगी.  

लखनऊ के एएसीपी(ट्रैफ़िक), पूर्णेंदु सिंह ने Times of India ने बताया कि ये ड्रेस कोड 1939 से ही MV Act का हिस्सा है और 1989 में इसमें 500 रुपए का फ़ाइन जोड़ा गया. 

अब ड्रेस कोड का पालन न करने पर 2000 का फ़ाइन देना होगा. 

-पूर्णेंदु सिंह

ये जुर्माना स्कूल की गाड़ियां चलाने वालों पर भी लागू होगा.