भारत में टू व्हीलर चलाने की उम्र 18 साल है. नए ‘मोटर व्हीकल एक्ट’ के तहत सरकार ने जुवेनाइल पर जुर्माने की राशि 50 गुना बढ़ाकर 500 रुपये से 25000 रुपये कर दी है. इसके साथ ही माता-पिता को 3 साल की जेल का प्रावधान भी है. 

starofmysore

माता-पिता बच्चों की सहूलियत और जिद्द के चलते उन्हें गाडी चलाने को तो दे देते हैं लेकिन कम उम्र के बच्चे अक्सर सड़कों पर बेफ़िक्र होकर रश ड्राविंग करते पाए जाते हैं. जब कोई बड़ी दुर्घटना घट जाती है तब जाकर पेरेंट्स की आंखें खुलती हैं. 

patrika

जुवेनाइल से जुड़ा ऐसा ही एक मामला लखनऊ में भी देखने को मिला है. पुलिस ने मोटरसाइकिल चला रहे 8 साल के बच्चे का चालान काट दिया. मोटरसाइकिल के मालिक पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. 

cartoq

दरअसल, लखनऊ के काकोरी इलाके में रहने वाला 8 वर्षीय शानू अक्सर अपने पिता की मोटरसाइकिल चलाता रहता है. सोमवार को शानू सेफ़्टी पट्टे के बिना ही बाइक लेकर मार्किट की ओर निकल पड़ा. इस दौरान 8 साल के बच्चे को फ़र्राटेदार बाइक चलाते देख लोग हैरान थे. शानू की हाईट इतनी कम थी कि वो बाइक पर बैठने के बाद जमीन पर अपने पैर भी नहीं टिका पा रहा था. साथ ही उसने अपने साइज से बड़ा हेलमेट भी पहना हुआ था. 

इस दौरान किसी ने शानू का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जब ये वीडियो काकोरी पुलिस तक पहुंचा तो उन्होंने मोटरसाइकिल का नंबर पता लगाकर वाहन के मालिक को गिरफ़्तार कर लिया. साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

लखनऊ के ट्रैफ़िक पुलिस एसपी, पुनेन्द्र सिंह ने जानकारी दी कि बाइक के मालिक पर पहले से ही नए अधिनियम के तहत मामला दर्ज है. अब नए ‘संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट’ के लागू होने के बाद अंडरएज ड्राइविंग के लिए बच्चे के पिता पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा बच्चे को वाहन चलाने की अनुमति देने पर माता-पिता पर अतिरिक्त 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा अदालत बच्चे के माता-पिता को 3 साल तक की सज़ा भी दे सकती है.