दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ‘किसान आंदोलन’ से जुड़े ‘टूलकिट मामले’ 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को ज़मानत दे दी है. दिशा को दिल्ली पुलिस ने 13 फ़रवरी को इस मामले में गिरफ़्तार किया था.

thenewsminute

बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट की अदालत ने शनिवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रख लिया था. आज एडिशनल सेशन जज धर्मेंदर राणा ने दिशा को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर ज़मानत दे दी है.  

siasat

आज दिशा रवि की 1 दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड बढ़ाने की मांग को लेकर पेश किया गया. रिमांड बढ़ाने की सुनवाई के दौरान ही दिशा रवि के वकील ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को जानकारी दी कि पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा की ज़मानत याचिका मंज़ूर कर ली है.

yespunjab

बीते सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा की कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. जबकि दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी. दिशा को पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को पेश किया गया था. 

इस दौरान दिल्ली पुलिस की ‘स्पेशल सेल’ ने कोर्ट से कहा था कि, इस मामले में शांतनु और निकिता जैकब दो आरोपी हैं. शांतनु को वहां की कोर्ट ने 10 दिन की ट्रांजिट बेल दी है. वहीं निकिता जैकब को हाईकोर्ट से ट्रांजिट बेल मिली है. 


दिशा रवि ने उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप शांतनु और निकिता पर डाल दिए हैं. लिहाजा हमारे पास सभी आरोपियों को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

twitter

इस मामले में सोमवार को दिल्ली पुलिस ने शांतनु और निकिता से भी करीब 7 घंटे तक पूछताछ की. इस दौरान पुलिस ने दोनों को आमने-सामने बिठाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की.