हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा बढ़ती बदसलूकी को रोकने के लिए एयर इंडिया ने नियम बनाया है कि अगर किसी भी यात्री की वजह से उड़ान में दो घंटे की देरी होती है, तो उसे 15 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा.

अधिकारियों के लिए 6 चरण के दिशा-निर्देश भी जारी किये गए हैं. हुड़दंग मचाने वाले यात्रियों से निपटने के तरीकों को विस्तार से बताया गया है. इसमें पुलिस शिकायत से लेकर मीडिया से बातचीत के भी निर्देश दिए गये हैं.

अगर किसी यात्री की वजह से 1 घंटे की देरी होती है, तो उसे 5 लाख का जुर्माना देना होगा, 1 से 2 घंटे के बीच की देरी के लिए 10 लाख और उड़ान में 2 घंटे से ज़्यादा विलंब कराने के लिए 15 लाख का प्रावधान है.

गौरतलब है कि हाल ही में हवाई यात्रा के दौरान 2 सांसदों के बर्ताव की वजह से ये मामला चर्चा में आया था.एयर इंंडिया के इस नियम से बाकी यात्रियों को भी राहत मिलेगी.