इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफ़ील ख़ान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं. उन्हें इस साल की शुरुआत में कथित तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में CAA और NRC के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. हाईकोर्ट ने उन्हें हिरासत में रखने को ग़ैर-क़ानूनी करार दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज डॉक्टर कफ़ील ख़ान के केस की सुनवाई चल रही थी. उन्हें यूपी पुलिस द्वारा National Security Act (NSA) के तहत गिरफ़्तार किया गया था. पुलिस का आरोप था कि उन्होंने 13 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण दिया था.

हाईकोर्ट ने पाया कि डॉ. कफ़ील पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद हैं. इसलिए उन्होंने तुरंत उन पर से NSA हटाने और रिहा करने का आदेश दिया है. गोरखपुर के बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में बतौर बाल रोग विशेषज्ञ काम करने वाले डॉ. कफ़ील ख़ान पिछले 6 महीने से मथुरा जेल में बंद थे.
उन पर IPC की धारा 153 के तहत दो समुदायों के बीच धर्म के आधार पर दुश्मनी बढ़ाने का केस दर्ज किया गया था.
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