केरल सरकार ने अगले साल से सभी प्लास्टिक के सामान का निर्माण, बिक्री और स्टोरेज तीनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. सरकार ने Pollution Control Board को ये अधिकार भी दिया है कि जो भी नियमों का उल्लंघन करे उस पर सख़्त जुर्माना लगाया जाए.


The News Minute की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, बीते गुरुवार को कैबिनेट की एक मीटिंग में ये निर्णय लिया गया.  

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ये बैन, Kerala Co-operative Milk Marketing Federation (MILMA) और Kerala State Beverages Corporation पर लागू नहीं होगा. इनको प्लास्टिक की बोतलें वापिस ख़रीदने के निर्देश दिए गए हैं. मेडिकल यूज़ में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक और Compostable Plastic पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.


इन चीज़ों पर लगाया गया है प्रतिबंध-
प्लास्टिक कैरी बैग
टेबल टॉप प्लास्टिक शीट
कूलिंग फ़िल्म
यूज़ ऐंड थ्रो कप
प्लेट्स चम्मच, छुरी-कांटा
Styrofoam और Thermocol से बनी Ornamental चीज़ें
Stirrers
प्लास्टिक वॉटर पाउच
प्लास्टिक जूस पैकेट
PET (Polythylene Terephthalate)
300 ml से कम के प्लास्टिक की बोतल
प्लास्टिक गारबेज बैग
PVC Flex Material
प्लास्टिक पैकेट

India Today

Environment Protection Act, 1986 के आधार पर जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर सख़्त कार्रवाई होगी. प्लास्टिक निर्माता, होलसेल वाले, छोटे दुकानदार जो प्लास्टिक रखेंगे उन पर 10 हज़ार का जुर्माना होगा. अगर दूसरी बार उल्लंघन किया जाता है तो 25 हज़ार और तीसरी बार उल्लंघन किया जाता है तो 30 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा.