केरल सरकार ने अगले साल से सभी प्लास्टिक के सामान का निर्माण, बिक्री और स्टोरेज तीनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है. सरकार ने Pollution Control Board को ये अधिकार भी दिया है कि जो भी नियमों का उल्लंघन करे उस पर सख़्त जुर्माना लगाया जाए.

ये बैन, Kerala Co-operative Milk Marketing Federation (MILMA) और Kerala State Beverages Corporation पर लागू नहीं होगा. इनको प्लास्टिक की बोतलें वापिस ख़रीदने के निर्देश दिए गए हैं. मेडिकल यूज़ में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक और Compostable Plastic पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है.

Environment Protection Act, 1986 के आधार पर जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर सख़्त कार्रवाई होगी. प्लास्टिक निर्माता, होलसेल वाले, छोटे दुकानदार जो प्लास्टिक रखेंगे उन पर 10 हज़ार का जुर्माना होगा. अगर दूसरी बार उल्लंघन किया जाता है तो 25 हज़ार और तीसरी बार उल्लंघन किया जाता है तो 30 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा.