क़रीब 7 दिन तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक भारत के एडिटर-इन-चीफ़ अर्नब गोस्वामी को ज़मानत दे दी है. रिपोर्ट के अनुसार, मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच द्वारा की गई.

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अर्नब गोस्वामी के साथ ख़ुदकुशी मामले में बाक़ी दो आरोपियों को भी जमानत पर रिहा कर दिया गया है. अर्नब के वकील हरीश साल्वे ने अदालत में जमानत के लिये दलील देते हुए कहा था कि वो कोई आतंकवादी नहीं हैं, इसलिये उन्हें ज़मानत पर रिहाई दे देनी चाहिये.

बता दें कि अलिबाग पुलिस ने 4 नवंबर को रिपब्लिक टीवी के एडिटर, अर्नब गोस्वामी को गिरफ़्तार किया था. अर्नब को उनके मुंबई स्थित घर से गिरफ़्तार किया गया था. अर्नब पर आरोप था कि 2018 में उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर, अन्वय नाइक और उसकी मां कुमुद नाइक को ख़ुदकुशी करने के लिए भड़काया था. पुलिस ने धारा 306 और 34 के अंतर्गत उनकी गिरफ़्तारी की. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.