कई दिनों तक घर से बाहर जाने की सूरत में बहुत से लोग गहने, प्रॉपर्टी के कागज़ आदि जैसे अपने कीमती सामानों को बैंक लॉकर में रखना ज़्यादा भरोसेमंद समझते हैं. पर हाल ही में दिए RBI के जवाब के बाद आपका बैंक लॉकरों से भी भरोसा उठ जायेगा.

दरअसल, एक पब्लिक लॉयर Kush Kalra द्वारा डाली गई RTI के जवाब में RBI ने कहा कि किसी भी तरह की अनपेक्षित घटना होने पर लॉकरों में रखे किसी भी सामान के प्रति बैंक की कोई जवाबदेही नहीं है. RBI के इस जवाब को बैंक ऑफ़ इंडिया, ओरियंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक समेत 19 बैंकों ने सही बताया है.

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इसके साथ ही RTI में RBI की तरफ़ से कहा गया है कि ‘लॉकर को ले कर बैंक और ग्राहकों के बीच वैसा ही संबंध होता है, जैसा एक मकान मालिक और किरायेदार के बीच होता है.

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बैंक इसे अपने ग्राहकों के साथ हुए लॉकर एग्रीमेंट में ही साफ़ कर देते हैं कि लॉकर में रखा सामान ग्राहक की रिस्क पर ही रहेगा. किसी भी तरह की हुई अनपेक्षित घटना जैसे युद्ध, चोरी, लूट आदि की सूरत में हुए नुकसान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा.