अगर आप भी बेचना या ख़रीदना चाहते हैं कोई पुरानी गाड़ी या पुराने ज़ेवर, तो ख़ुश हो जाइये. राजस्व विभाग के अनुसार इस तरह के क्रय-विक्रय पर GST का कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इस तरह का क्रय-विक्रय व्यापार के उद्देश्य से नहीं किया जाता है.

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Revenue Secretary हसमुख अधिया ने पहले कहा था कि Central GST क़ानून 2017 के Section 9(4) के अनुसार सर्राफ़ा कारोबारी अगर किसी उपभोक्ता से पुराने गहने ख़रीदते हैं, तो उपभोक्ता को Reverse Charge Mechanism के तहत 3% की दर से GST देना पड़ेगा.

राजस्व विभाग ने फिर इस बयान का स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा पुराने सोने की बिक्री अपने कारोबार के लिए नहीं की जाती. इसे Supply के तहत नहीं रखा जा सकता इसलिए ऐसे क्रय-विक्रय पर GST का प्रावधान नहीं लगाया जा सकता.

Source: indiatimes