कोरोना वायरस लेकर देश में लागू 3 मई तक के लॉकडाउन का आज 32वां दिन है. भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,530 हो गई है. जबकि 780 अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं.
इस बीच देर रात केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दी है. केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि इस दौरान सिर्फ़ नॉन-हॉटस्पॉट इलाकों की दुकानें ही खोली जा सकेंगी.
MHA orders to exempt all shops under Shops&Establishment Act of States/UTs, including shops in residential complexes and market complexes, except shops in multi-brand & single-brand malls, outside limits of Municipal Corporations from revised consolidated lockdown restrictions. pic.twitter.com/sDHUAszJTZ
1. देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वे दुकानें शनिवार से खोली जा सकेंगी, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं.
2. केंद्र सरकार ने ये निर्देश भी दिए हैं कि इन दुकानों में सिर्फ 50 फ़ीसदी स्टाफ़ ही काम कर सकेगा. इस दौरान कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखना पड़ेगा.
3. शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें, पड़ोस की दुकानें, जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं के अंतर्गत आती हों वो भी शर्तानुसार खुलेंगी.
4. मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक़, शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बड़े बाज़ारों की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी.
5. ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी. जबकि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
6. गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक़, नॉन हॉटस्पॉट एरिया में आज से सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे. यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क लगाना ज़रूरी है.
7. गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खोली जा सकेंगी. जबकि शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और एकल दुकानों में गैरज़रूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकेंगी.
किन सेवाओं पर रहेगी पाबंदी?
1. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर वाले सभी मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी.
2. नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर वाले बाज़ार परिसरों, मल्टी-ब्रांड स्टोर और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फ़िलहाल नहीं खोली जा सकेंगी.
3. सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे.
4. आवासीय और भीड़भाड़ वाले शहरों में लगने वाले साप्ताहिक बाज़ार भी बंद रहेंगे.
5. दिल्ली में नेहरू प्लेस, लाजपत नगर, सरोजिनी मार्केट और कनॉट प्लेस जैसे भीड़भाड़ वाले बाज़ार फ़िलहाल नहीं खुल सकेंगे.